ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की बढ़ी मुश्किलें! अब लखीमपुर खीरी पुलिस का वारंट जारी, 11 जुलाई को किया तलब

punjabkesari.in Saturday, Jul 09, 2022 - 07:14 PM (IST)

लखीमपुर खीरी: ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सीतापुर में दर्ज एक मामले में उच्चतम न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बाद लखीमपुर पुलिस ने एक अन्य मामले में वारंट तामील कराया है। जुबैर के खिलाफ यह वारंट दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में 2021 में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है। जुबैर को इस मामले में 11 जुलाई को अदालत में पेश होने को कहा गया है।

अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) मोहम्मदी की अदालत ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ वारंट बी जारी किया था, जिसे शुक्रवार को खीरी पुलिस ने तामील करा दिया। वहीं, मोहम्मदी थाना प्रभारी अंबर सिंह ने कहा, "मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एक निजी समाचार चैनल के रिपोर्टर आशीष कटियार ने 25 नवंबर, 2021 को खीरी अदालत के आदेश से मामला दर्ज कराया था।"

उन्होंने कहा कि अपनी शिकायत में कटियार ने जुबैर पर चैनल के बारे में ट्वीट कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। अंबर सिंह ने कहा, "शुक्रवार को खीरी पुलिस सीतापुर पहुंची और मोहम्मदी एसीजेएम की अदालत द्वारा जारी वारंट सीतापुर जिला जेल अधिकारियों को सौंप दिया जहां जुबैर बंद है।"


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Content Writer

Mamta Yadav

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