अजब यूपी में फिर गजब! 33 साल चला चोरी का मुकदमा, कोर्ट ने फैसले में सुनाई 1 दिन की सजा

punjabkesari.in Saturday, Dec 24, 2022 - 03:36 PM (IST)

Maharajganj: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक 33 साल पुराने चोरी के मामले में कोर्ट ने सुनवाई कर आरोपियों को 1 दिन की सजा सुनाकर 1500 रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल पुलिस ने 'ऑपरेशन शिकंजा' के तहत 33 साल पुराने मामले में प्रभावी पैरवी करके आरोपी के खिलाफ सजा मुकर्रर कराई है।

1989 में दर्ज हुआ था केस
जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के पुरंदरपुर इलाके का है। जहां पुरंदरपुर पुलिस ने साल 1989 में मिली तहरीर के आधार पर 3 आरोपियों बुद्धिराम पुत्र फागू, शीश मुहम्मद पुत्र मुस्कीम और हमीमुद्दीन पुत्र यासीन के खिलाफ आईपीसी की धारा 382 और 411 के तहत केस दर्ज किया था। विवेचन के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई। इसके बाद ट्रायल के दौरान सुनवाई शुरू हुई तो अभियोजन की तरफ से आरोपियों के खिलाफ सजा की मांग की गई।

आरोपियों को सुनाई 1 दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा
इसी कड़ी में कोर्ट ने पत्रावली में दर्ज सबूतों के आधार पर सुनवाई कर आरोपियों को 1 दिन की न्यायिक अभिरक्षा सुनाई है और 1500 रुपए जुर्माना लगाया है। साथ ही जुर्माना अदा ना करने पर 10 दिन के अतिरिक्त कारावास से दंडित करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा धारा 411 आईपीसी में भी 1 दिन का न्यायिक अभिरक्षा और जुर्माना 500 रुपए जुर्माना लगाया गया। इसमें भी जुर्माना देने के बाद दोषियों को 10 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।

दिल्ली के एक मामले में 20 साल तक चली थी सुनवाई
बता दें कि ऐसा ही एक मामला राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से भी सामने आया है। जिसमें बीते दिनों एक अदालत ने 20 साल पुराने सड़क दुर्घटना के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया। दरअसल 2002 में दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के पुराने पंखा रोड पर एक ट्रैक्टर से एक व्यक्ति को धक्का लग गया था, जिससे पीड़ित गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां तकरीबन 12 दिन के उपचार बाद उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ था। इसमें 20 साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने ट्रैक्टर चालक को लापरवाही से गाड़ी चलाने का दोषी करार दिया था।


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Content Editor

Harman Kaur

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