MP MLA कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व विधायक अभय नारायण समेत 4 को सुनाई उम्रकैद की सजा

punjabkesari.in Wednesday, Sep 14, 2022 - 08:25 PM (IST)

आजमगढ़: पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल को समेत चार को हत्या के मामले में MP MLA कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरसअल, 1998 में रौनापार थाना क्षेत्र के उर्दिहा नई बस्ती कोटेदार की हत्या का आरोप अभय नारायण पटेल के अलावा लालबहादुर सिंह, लालबिहारी सिंह, हरेंद्र सिंह पर मृतक के परिजनों ने लगया था। आज कोर्ट सभी को दोषी पाया जिसे बाद अजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर  20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

बता दें कि 22 अक्तूबर 1998 की शाम को अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया था कि राम नयन सिंह पुत्र राम बहोर सिंह निवासी उर्दिहा नई बस्ती कोलवा थाना रौनापार के भाई संतराज सिंह को कोटे की दुकान आवंटित हुई थी। इसके पूर्व यह कोटा अभय नरायन पटेल के पास था। कोटा छिन जाने पर अभयनरायन पटेल नए कोटेदार से रंजिश रखने लगे थे। जिसे रंजिश में उनकी हत्या कर दी गई थी। मृतक के परिजनों ने चार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। लगभग 24 साल बाद कोर्ट ने अभय नारायण सिंह पटेल, लाल बहादुर, लाल बिहारी और हरेंद्र सिंह को को दोषी पाया फिर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

गौरतलब है कि अभय नारायण पटेल 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सगड़ी सीट से विधायक ने गए थे। 2017 के चुनाव में इन्हें सपा ने टिकट नहीं दिया। 2022 के चुनाव में पार्टी से टिकट न मिलने पर पाला बदल कर भाजपा का दामन थाम लिया। हालांकि अभी वो भाजपा में हैं। 


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Content Writer

Ramkesh

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