महिला यौन शोषण मामले में BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी दो दिन की अंतरिम जमानत

punjabkesari.in Tuesday, Jul 18, 2023 - 03:11 PM (IST)

लखनऊ: भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह और सेक्रेटरी विनोद तोमर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। मंगलवार को 6 बालिग पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए यौन शोषण केस में सुनवाई हुई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। आरोपपत्र के आधार पर  कोर्ट ने "आरोपियों को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया लिए आज कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया। पीड़ित पक्ष ने अपना बयान भी कोर्ट में दर्ज करा दिया है। साथ ही आरोपपत्र के साथ संलग्न गवाहों की सूची में नामित गवाहों को उनके नाम के साथ कोर्ट ने बुलाया था।

बता दें कि  भाजपा सांसद  बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने WFI के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। बीते 15 जून को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।  चार्जशीट में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि 6 रेसलर्स की शिकायतों की अब तक की जांच के आधार पर WFI के पूर्व अध्‍यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर केस चलाया जा सकता है। यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए सिंह, केस चलाए जाने और सजा के हकदार हैं।

गौरतलब है कि, चार्जशीट में सेक्‍शन 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 354 ए (यौन उत्पीड़न) और 354 डी (पीछा करना) लगाते हुए यह भी कहा गया है कि एक मामले में बृजभूषण की ओर से उत्पीड़न लगातार जारी था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण और सेक्रेटरी विनोद तोमर को 18 जुलाई को कोर्ट में तलब किया है। इस पर बृजभूषण ने कहा कि वह कोर्ट के सामने पेश होंगे। उन्हें कोर्ट में पेश होने से कोई छूट नहीं चाहिए। हालांकि अब इस मामले की सुनवाई 20 जुलाई को होगी।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Ramkesh

Related News

static