बसपा सांसद अतुल राय को HC से बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में सशर्त जमानत मंजूर

punjabkesari.in Wednesday, Aug 30, 2023 - 05:58 AM (IST)

Prayagraj News: बसपा सांसद अतुल राय को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, कोर्ट ने वाराणसी के लंका थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में सशर्त जमानत मंजूर कर ली है और निजी मुचलके व दो प्रतिभूति पर रिहा करने का निर्देश दिया है। जिसके बाद अब अतुल राय के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो चुका है। अतुल राय को उन पर लगे बाकी के मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अतुल राय की जमानत अर्जी पर दिया है।
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गैंगस्टर मामले में सह आरोपियों को पहले ही मिल चुकी है जमानत
बता दें कि इससे पहले 27 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के लंका थाने में गैंगस्टर कानून के तहत एक आपराधिक मामले में नामजद बसपा सांसद अतुल राय की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद अतुल राय की ओर से दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 अगस्त को जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। जिस पर मंलगवार को फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने अतुल राय को बड़ी राहत दी है। गैंगस्टर मामले में दूसरे आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसी आधार पर कोर्ट ने अतुल राय की जमानत मंजूर की है और उन्हें जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिया है।
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22 जून 2019 से जेल में बंद हैं बसपा सांसद
गौरतलब है कि बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में एक छात्रा ने रेप और धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज कराया था। अतुल राय 22 जून 2019 से जेल में बंद हैं। फिलहाल छात्रा से रेप के आरोप में सांसद अतुल राय बरी हो चुके हैं। वहीं इसी केस के आधार पर अतुल राय के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।


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Content Editor

Mamta Yadav

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