ईद से पहले मौलाना तौकीर रजा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 2010 दंगो के मामले में बरेली की अदालत में सुनवाई पर लगाई रोक

punjabkesari.in Wednesday, Apr 10, 2024 - 04:03 PM (IST)

बरेली: ईद से पहले मौलाना तौक़ीर रज़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, बरेली 2010 दंगो की बरेली ज़िला जज की अदालत में सुनवाई पर रोक लगा दिया है और सरकार से जवाब भी मांगा गया है। 

आपको बता दें कि शहर में 2010 में हुए दंगे के मुख्य अभियुक्त मौलाना तौकीर रजा खां तीन- तीन बार गैरजमानती वारंट जारी होने के बावजूद न खुद अदालत में हाजिर हुए न पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। सोमवार को केस की सुनवाई के दौरान जिला जज विनोद कुमार ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई थी। उन्होंने अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख नियत की थी।

पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने किया था फरार घोषित
जिला जज की अदालत में केस की सुनवाई के दौरान सोमवार को 39 आरोपी पेश हुए लेकिन मौलाना तौकीर रजा खां गैर हाजिर रहे। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने तौकीर को फरार घोषित कर दिया था। इस मामले में एक अन्य आरोपी बानखाना निवासी वसीम को सरेंडर करने के बाद अदालत ने जेल भेज दिया। दो आरोपी अबरार और आरिफ को पुलिस गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज चुकी है। सुनवाई के दौरान सभी मुल्जिमों को आधार कार्ड देखकर कोर्ट में प्रवेश दिया गया।

दंगे के केस से संबंधित वकीलों और आरोपियों के अलावा बाकी सभी वादकारी और उनके वकीलों को सुनवाई के दौरान अदालत में प्रवेश नहीं करने दिया गया। इस बीच सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात रहा।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Imran

Recommended News

Related News

static