Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद को बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में HC ने मंजूर की जमानत
punjabkesari.in Tuesday, Jan 03, 2023 - 07:18 PM (IST)

प्रयागराज, Mukhtar Ansari: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के साले अनवर शहजाद (Anwar Shahzad) को गैंगस्टर मामले (Gangster Case) में जमानत मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट ने शहजाद को जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है।
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सरजील को पहले ही इस मामले में मिल चुकी जमानत
मऊ के दक्षिण टोला थाने में 31 जनवरी 2022 को अनवर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई थी। वह इस समय गाजीपुर की जेल में बंद है। अनवर शहजाद की जमानत पर उनके वकील उपेंद्र उपाध्याय ने बहस की। अनवर शहजाद के भाई आतिफ रजा उर्फ सरजील को पहले ही इस मामले में जमानत मिल चुकी है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आतिफ रजा को जेल से निकलते ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। जस्टिस सैयद वैज मियां की सिंगल बेंच ने यह जमानत अर्जी मंजूर की।
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क्या ईडी अनवर शहजाद को भी गिरफ्तार करेगी ?
गौरतलब है कि हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद को जल्द ही जेल से रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले जब उनके भाई आतिफ रजा को इस मामले में जमानत मिली थी तब उन्हें जेल से बाहर निकलते ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। अब देखना होगा अनवर शहजाद के गाजीपुर जेल से रिहा होने पर क्या होता है। क्या ईडी अनवर शहजाद को भी गिरफ्तार करेगी या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
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मुख्तार अंसारी को भी सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
इससे पहले सोमवार को मुख्तार अंसारी को भी 2003 से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। मुख्तार पर लखनऊ जेल के जेलर को धमकाने और हत्या के प्रयास मामले में हाईकोर्ट से मिली 7 साल की सजा के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद मुख्तार अंसारी को फिलहाल अपने खिलाफ चल रहे दूसरे मामलों के चलते जेल में ही रहना पड़ेगा।