बिजनौरः नाबालिग के अपहरण और दुष्‍कर्म के आरोपी को 10 वर्ष कैद की सजा, 1 लाख जुर्माना

punjabkesari.in Friday, Sep 16, 2022 - 08:08 PM (IST)

बिजनौर: बिजनौर जिले की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग से दुष्‍कर्म के आरोपी को दोषी पाये जाने पर उसे 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाने के साथ एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। बिजनौर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) दिनेश सिंह ने शुक्रवार को बताया कि नाबालिग लड़की को भगाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को स्थानीय न्यायालय ने दस वर्ष कठोर कारावास की सुनाई और एक लाख रूपये का अर्थदंड भी लगाया।

उन्‍होंने बताया कि थाना नजीबाबाद क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लडकी को 26 जून 2017 को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने की प्राथमिकी अमरोहा जिला के नौगांव थाना क्षेत्र के ग्राम बांसखेड़ी निवासी पंकज के विरुद्ध दर्ज हुई थी। उन्‍होंने बताया कि आरोपी पंकज के खिलाफ पुलिस ने दुष्‍कर्म, अपहरण और पाक्‍सो कानून की धाराओं के तहत दर्ज मामले की विवेचना कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। दोनो पक्षों की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को पंकज को दोषी ठहराया।

नाबालिग से छेड़खानी के 9 साल पुराने एक मामले में आरोपी को  4 साल का सश्रम कारावास
बीतें दिनों उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में विशेष न्यायालय (पाक्सो) ने नाबालिग से छेड़खानी के नौ साल पुराने एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 4 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है। न्यायाधीश अमित कुमार तिवारी की अदालत ने तुकर्पट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव में नौ साल पहले एक नाबालिग से छेड़खानी के मामले में सुनवाई पूरी कर यह फैसला सुनाने के बाद दोषी को जेल भेज दिया। विशेष लोक अभियोजक फूलबदन व अजय कुमार गुप्ता ने गुरुवारर को बताया कि पीड़िता की मां ने 21 नवंबर 2013 को तुकर्पट्टी थाने में शिकायत दर्ज करायी थी। इसमें उसने बताया कि 20 नवंबर की सायं साढे छह बजे उसकी 15 साल की बेटी शौच करने जा रही थी। तभी विजयपुर उत्तरपट्टी निवासी सचिन्द्र प्रसाद पुत्र बिजली प्रसाद ने जबरदस्ती रास्ते में उसे रोककर उससे छेड़खानी शुरु कर दी। बेटी के विरोध करने उसके कपड़े फाड़ दिये और चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। 


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Content Writer

Ajay kumar

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