Brij Bhushan Singh: बृजभूषण शरण सिंह को नहीं मिली राहत, FIR रद्द कराने के लिए पहुंचे थे Delhi HC
punjabkesari.in Thursday, Aug 29, 2024 - 12:32 PM (IST)
Brij Bhushan Singh: बाहुबली भाजपा नेता बृजभूषण सिंह को दिल्ली हाइकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बृजभूषण के वकील से मामले में एक शार्ट नोट कोर्ट में जमा करने को कहा है। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण की याचिका की मेंटनेबिलिटी पर सवाल उठाया गया।
न्यायाधीश नीना बंसल कृष्णा ने सिंह के एक ही याचिका के माध्यम से आरोप तय करने के आदेश और पूरे प्रकरण को चुनौती देने के निर्णय पर सवाल उठाया। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की, "हर चीज पर एक ही आदेश नहीं हो सकता। अगर आप केवल आरोप तय करने के आदेश को रद्द करवाना चाहते थे, तो आप केवल उस पर आ सकते थे, एक बार जब ट्रायल शुरू हो गया है, तो यह केवल एक अप्रत्यक्ष तरीका है."
FIR दर्ज कराने के पीछे एजेंडा
इस मामले में बृजभूषण सिंह के वकील ने दावा किया है कि इस मामले में छह शिकायतकर्ता हैं, FIR दर्ज कराने के पीछे एक हिडन एजेंडा है। वकील ने कहा सभी घटनाएं अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर हुई हैं। यह सिर्फ एक साजिश के तहत किया गया काम है। हालांकि, कोर्ट में वकील की दलीलें काम नहीं आईं और उनके खिलाफ सुनवाई जारी रहेगी।
जानिए क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि गतवर्ष जनवरी के माह में बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट जैसे शीर्ष पहलवानों की अगुआई में देश के 30 पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठ गए। पहलवानों ने बृजभूषण पर मनमाने तरीके से कुश्ती संघ चलाने, महिला पहलवानों और महिला कोच का यौन शोषण करने का आरोप लगाया। हालांकि, जांच की बात पर पहलवान मान गए और बृजभूषण को संक के कामकाज से दूर रहने को कहा गया।
ओलंपिक संघ की समिति ने जांच की, लेकिन इसकी रिपोर्ट सबके सामने नहीं आई। ऐसे में पहलवान जून में दोबारा धरने पर बैठ गए। इस दौरान धरना लंबा चला और कई बार पहलवानों ने पुलिस के साथ संघर्ष भी किया। अंत में पहलवानों ने अपने मेडल भी लौटा दिए। बृजभूषण के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद धरना खत्म हुआ। इस मामले में अभी सुनवाई चल रही है। बृजभूषण का कार्यकाल पिछले साल ही खत्म हो गया था। ऐसे में वह कुश्ती संघ से हट चुके हैं।