संस्कृत भाषा में TET उत्तीर्ण अभ्यर्थी नहीं बन पाएंगे शिक्षक, हाईकोर्ट ने पलटा एकल पीठ का निर्णय

punjabkesari.in Saturday, Mar 02, 2024 - 03:00 PM (IST)

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों के 10 हजार रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में शैक्षिक अर्हता के संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद की विशेष अपील पर कहा कि संस्कृत भाषा में टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी की प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति नहीं हो सकती है। संस्कृत भाषा में उत्तीर्ण की गई टीईटी परीक्षा प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल नहीं हो सकती। उक्त आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने पारित किया।

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एकल पीठ के  आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी
दरअसल, याची की उम्मीदवारी को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उसने संस्कृत भाषा में टीईटी उत्तीर्ण की थी। उक्त आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर एकलपीठ ने अक्टूबर 2013 के शासनादेश पर भरोसा करते हुए माना था कि शासनादेश ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाता कि संस्कृत भाषा में टीईटी उत्तीर्ण प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नहीं हो सकते और याची को नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए निर्देश जारी किया था, जिसे परिषद द्वारा वर्तमान अपील में चुनौती दी गई।


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Content Writer

Ajay kumar

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