कोरोनाः वाराणसी में फिर बदला दुकानें खोलने-बंद करने का समय
punjabkesari.in Thursday, Jul 30, 2020 - 08:45 PM (IST)
वाराणसीः उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 15 अगस्त तक के लिए एक बार फिर दुकानों एवं निजी कार्यालयों के संचालन समय से संबंधित दिशानिर्देश गुरुवार को जारी किये गए हैं। अब संचालन समय पूर्वाह्न नौ से शाम सात बजे की बजाय पांच बजे होगा जबकि शनिवार एवं रविवार को साप्ताहिक बन्दी रहेगी। सोमवार की साप्ताहिक बन्दी समाप्त कर दी गई है।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 तथा महामारी अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत वाराणसी के कोविड हॉटस्पाट क्षेत्रों सभी दुकानें एवं निजी कार्यालय बन्द रखने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक, जिले की हॉटस्पाट व कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर सभी दुकानें एवं निजी कार्यालय सोमवार से शुक्रवार तक खोले की अनुमति दी गई है। साप्ताहिक बन्दी शनिवार एवं रविवार को रहेगी। सोमवार की साप्ताहिक बन्दी समाप्त करते हुए दुकानों एवं निजी कार्यालयों के संचालन अवधि पूर्वाह्न नौ बजे से शाम सात बजे की जगह शाम पांच बजे तक निर्धारित की गई है।
शर्मा ने बताया कि शाम छह बजे से सुबह पांच बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन पूर्णतया निषेध रहेगा। बैंक, दवाईयां, दूध, सब्जी, कूरियर, दवा की रिटेल दुकानें, सब्जी मण्डी, पेट्रोल पम्प को सप्ताह के दो बन्दी वाले दिवसों में भी पूर्वाह्न नौ बजे से शाम पांच बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी। दूध एवं सब्जी मंडियों के लिए प्रात:कालीन समय लागू रहेगा।
उन्होंने बताया कि एक से तीन अगस्त के दौराना बकरीद तथा रक्षा-बंधन त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए साप्ताहिक बन्दी पहली अगस्त (शनिवार) एवं दो अगस्त (रविवार) को मिठाई, बेकरी, पशु विक्रय एवं राखियों की दुकानों को भी पूर्वाह्न नौ बजे से शाम पांच बजे तक खोले की अनुमति प्रदान की गई है।
जिलाधिकारी ने बताया कि एक, तीन, पांच एवं 11-12 अगस्त को क्रमश: बकरीद, रक्षा-बंधन, अयोध्या में श्रीराम मन्दिर निर्माण तथा जन्माष्टमी से संबंधित त्योहार एवं कार्यक्रम हैं, इन त्योहार हेतु सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धार्मिक/सामाजिक कार्यक्रम, जानवरों की कुर्बानी आदि को प्रतिबन्धित किया गया है। ईदगाह या मस्जिद में सामूहिक नमाज अता करने की इजाजत नहीं होगी है। इन दिवसों पर कोई भी सार्वजनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम करने पर प्रतिबंध रहेगा।
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