देर से ही सही पर मिला इंसाफ: दुष्कर्म के दोषियों को कोर्ट ने सुनाई 20 साल जेल की सजा, 5 साल पहले महिला से की थी दरिंदगी
punjabkesari.in Saturday, Oct 29, 2022 - 12:57 AM (IST)

संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थानीय अदालत ने दुष्कर्म के दो अभियुक्तों को धारा 376 डी में दोषी ठहराते हुए शुक्रवार को 20-20 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिले के थाना धनारी में ग्राम सुनवर सराय के निवासी राजकुमार उर्फ हरीश और उसके साथी प्रेम को अदालत ने दोषी ठहराया। इन पर 6 फरवरी 2017 को खेत से चारा लेकर लौट रही महिला के मुंह में कपड़ा ठूंसकर बलात्कार करने, इसकी शिकायत करने पर गाली देते हुए मारपीट करने तथा तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था। चंदौसी न्यायालय में चल रहे मुकदमे में आरोप तय किये गये।
मुकदमे में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्भय नारायण राय ने रेप केस एंड पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त राजकुमार उर्फ हरीश एवं प्रेम को 20 - 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 12-12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को उसके पुनर्वास के लिए प्रदान की जाएगी। अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने हिरासत में लेकर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है।