VIDEO: दुष्कर्म के दोषियों को मृत्यु दंड और उम्रकैद की सजा, सजा के साथ दोषियों पर लगाया जुर्माना

punjabkesari.in Wednesday, Aug 30, 2023 - 03:22 PM (IST)

इंसाफ....जी हां, करीब चार साल पहले एक 11 साल की मासूम के साथ कुछ दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था...न्याय के लिए पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के एक दोषी को फांसी की सजा सुनाई तो वहीं दो अन्य दोषियों को आजीवन कारावास भोगना का दंड दिया।

बता दें कि मामला फर्रुखाबाद का है जहां अमृतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण अपने भाई के साथ 18 जनवरी 2019 को खेत पर फसल की सिंचाई करने गया था... घर लौटने पर पत्नी ने बताया कि 11 वर्षीय बेटी को उसे खेत में बुलाने के लिए भेजा था, लेकिन वह अभी तक नहीं आई है..जिसके बाद ग्रामीण अपनी बेटी को तलाशते हुए वापस खेत में पहुंचा....जहां उसने देखा की उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई थी।

विवेचक ने छानबीन के बाद जनपद उन्नाव थाना व कस्बा सफीपुर निवासी राधेश्याम व अमृतपुर थाना क्षेत्र के गांव लीलापुर निवासी जितेंद्र उर्फ रहीश व मिंटू उर्फ शैलेंद्र के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, हत्या व शव को ठिकाने लगाने की धारा में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की… मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर दोषी राधेश्याम को फांसी की सजा सुनाई है…एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया.. दोषी जितेंद्र उर्फ रहीश, मिंटू उर्फ शैलेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई… दोनों को 1.20 लाख, 1.20 लाख अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए।

बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए एक पीड़ित परिवार को थोड़ा इंतजार करना पड़ा... लेकिन, इंसाफ मिला...पीड़ित परिवार के चेहरे पर जहां एक ओर बेटी की मौत का गम देखा गया तो वहीं दूसरी ओर न्याय मिलने के बाद खुशी भी झलकती दिखी।


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Content Editor

Anil Kapoor

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