UP: 7 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म एवं हत्या के दोषी को सजा-ए-मौत, कोर्ट ने 3.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया

punjabkesari.in Friday, Dec 09, 2022 - 10:24 PM (IST)

सोनभद्र: मथुरा की एक विशेष अदालत सात वर्षीय बच्‍ची के साथ दुष्कर्म एवं उसकी हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को शुक्रवार को फांसी की सजा सुनायी और उसपर तीन लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन के अनुसार अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सोनभद्र निहारिका चौहान ने शुक्रवार को इस मामले में शिवम (24) को दोषी करार देते हुए उसे मृत्युदंड सुनाया एवं उसपर तीन लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। अपर शासकीय अधिवक्ता दिनेश अग्रहरि ने बताया कि अदालत ने इस मामले को जघन्यतम अपराध मानते हुए कहा है, "शिवम को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाय, जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए।" उन्होंने कहा कि अर्थदंड की समूची धनराशि तीन लाख 25 हजार रुपये मृतका के पिता को मिलेगी।

घटना का ब्यौरा देते हुए अग्रहरि ने बताया कि बीजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने सात नवंबर 2020 को पुलिस को दी गयी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी सात वर्षीय नाबालिग बेटी सात नवम्बर 2020 को शाम चार बजे से घर के पास से गायब है। उस व्यक्ति ने कहा था कि उसने अपने स्तर से हर सम्भावित जगहों पर तलाश की किंतु कहीं उसका पता नहीं चला। अग्रहरि ने बताया कि इस व्यक्ति ने तहरीर में कहा था कि बीजपुर थाना क्षेत्र के महुली गांव के शिवम को उसके साथ खेलते हुए देखा गया था और उसे आशंका है कि उसकी बेटी को शिवम ने ही गायब किया होगा। इस तहरीर पर बीजपुर पुलिस ने अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी। अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने शिवम को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसकी निशानदेही पर बच्ची का शव नाले के पास से बरामद कर लिया।

अग्रहरि के अनुसार शव का पोस्टमार्टम कराया गया और रिपोर्ट मिलने के बाद अपराध में हत्या एवं पॉक्सो एक्ट के धारा की जोड़ी दी गई l विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में शिवम के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया l उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर शिवम को दोषी पाया और उसे मृत्युदंड एवं तीन लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। मृतका के माता-पिता ने कहा कि उनकी बेटी को अब न्याय मिला है। उन्होंने अदालत के प्रति आभार जताया है।


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Content Writer

Mamta Yadav

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