UP सरकार ने HC से कहा- डॉक्टर कफील खान के खिलाफ विभागीय कार्यवाही अभी जारी

punjabkesari.in Friday, Aug 13, 2021 - 11:25 AM (IST)

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में गोरखपुर स्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान के निलंबन से जुड़े मामले में राज्य सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि अस्पताल में घटित विभिन्न घटनाओं के संबंध में अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी और उसमें निलंबन का आदेश पारित किया गया था।

अपर महाधिवक्ता ने मंगलवार को अदालत को बताया कि यह कार्यवाही अभी पूरी होनी बाकी है और उसमें पारित निलंबन का आदेश अभी जारी है। अपर महाधिवक्ता ने अदालत के पूर्व के आदेश के अनुपालन में अदालत को अवगत कराया कि 22 अगस्त 2017 के निलंबन के आदेश के संदर्भ में डॉक्टर कफील को निदेशक, चिकित्सा शिक्षा कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि ऑक्सीजन की कथित कमी के चलते बीआरडी मेडिकल कॉलेज में करीब 60 बच्चों की मृत्यु के बाद डॉक्टर कफील को 22 अगस्त 2017 को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद, कार्यालय में घटित अन्य घटनाओं के संबंध में उन्हें अलग से निलंबित किया गया था।

अपर महाधिवक्ता के बयानों को संज्ञान में लेते हुए न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल कर दूसरे निलंबन के आदेश के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 31 अगस्त निर्धारित की। इससे पूर्व, छह अगस्त को उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत को सूचित किया था कि 24 फरवरी 2020 को जारी दूसरी जांच के आदेश को वापस ले लिया गया है।

 


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Content Writer

Umakant yadav

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