सामूहिक हत्याकांड में पूर्व सांसद व विधायक अशोक चंदेल और उसके साथियों को आजीवन कारावास की सजा, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा हाईकोर्ट का फैसला

punjabkesari.in Friday, Nov 04, 2022 - 06:31 PM (IST)

हमीरपुर (रविंद्र सिंह) : 25 साल पहले हमीरपुर शहर में हुए 5 लोगों की सामूहिक नरसंहार के मामले में सजायाफ्ता पूर्व सांसद और विधायक अशोक सिंह चंदेल समेत अन्य दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल बेंच ने लंबी सुनवाई के बाद आज फैसला सुनाया है। जिसमें कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।

25 साल पहले हुई थी 5 लोगों कि हत्या
हमीरपुर: शहर के सुभाष बाजार में 26 जनवरी 1997 की शाम रमेड़ी मोहल्ला निवासी भाजपा नेता राजीव शुक्ला के दो सगे भाइयों राकेश शुक्ला, राजेश शुक्ला, भतीजे अंबुज, दो गनर श्रीकांत पाण्डेय और वेदनायक की सामूहिक हत्या हुई थी। जिसमें अशोक चंदेल और उसके एक दर्जन साथियों को मुख्य आरोपी बनाया गया था। वर्ष 2002 में निचली अदालत से चंदेल और उसके सभी साथी बरी हो गए थे। चंदेल की रिहाई के फैसले को वादी पक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अप्रैल 2019 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में चंदेल सहित उसके सभी साथियों को सामूहिक हत्याकांड का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

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हाइकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती

चंदेल ने हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। जिस पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 14 से न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति नरसिम्हा, न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट की बेंच ने हाईकोर्ट के आजीवन कारावास के फैसले को बरकरार रखा है। वादी पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर, मीनाक्षी अरोरा और अधिवक्ता उदयप्रकाश, विपुल शुक्ला ने पक्ष रखा। पूर्व विधायक अशोक चंदेल और उसके साथियों की आजीवन कारावास की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आते ही वादी पक्ष में हर्ष की लहर दौड़ गई। 


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Content Editor

Prashant Tiwari

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