4 साल की मासूम से डिजिटल रेप में उम्रकैद: हरदोई कोर्ट ने 55 साल के आरोपी के खिलाफ सुनाया फैसला, 2020 में हुई थी वारदात

punjabkesari.in Wednesday, Dec 18, 2024 - 01:56 AM (IST)

Hardoi News, (मनोज): उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की एक अदालत ने 4 साल की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अधेड़ उम्र के आरोपी द्वारा दुष्कर्म का शिकार हुई मासूम पुत्री के साथ हुई दरिंदगी का यह मामला पिता ने दर्ज कराया था। अदालत में आरोपी के खिलाफ पिता और माँ ने गवाही नहीं दी लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट, मेडिकल जांच और मासूम बालिका के बयान के आधार पर दुष्कर्म की पुष्टि होने पर अदालत ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर उसे आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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बता दें कि पुलिस की हिरासत में खड़े इस व्यक्ति का नाम छोटे उर्फ़ अखिलेश पांडेय है। करीब पचपन साल का यह आरोपी शहर कोतवाली के शुगर मिल कालोनी का रहने वाला है। अदालत ने उसको उसके पड़ोस की एक 4 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक 7 अगस्त 2020 को जब मासूम बालिका अपने घर के बाहर खेल रही थी आरोपी ने उसको चॉकलेट देने के बहाने बुलाया और गोद में उठाकर ले जाने के बाद बगल में झाड़ियों में उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दुष्कर्म की घटना के दौरान आरोपी ने मासूम बालिका की पिटाई भी की और गला दबाकर जान से मारने का भी प्रयास किया। बालिका को घर ना देखकर परिवार के लोग खोजते हुए झाड़ियों के पास पहुंचे तो बालिका बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था जबकि गले पर चोट के निशान थे। जिसके बाद पीड़ित बालिका के पिता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
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मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था और बालिका का मेडिकल कराने के अलावा घटनास्थल की फॉरेंसिक टीम द्वारा जांच की गई थी। पुलिस ने इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पास्को कोर्ट 15 की अदालत में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार शुक्ला द्वारा इस मामले में मासूम बालिका और मुकदमे के वादी और दूसरे लोगो की गवाही कराई गई। अदालत में गवाहों की गवाही में पीड़ित बालिका के पिता और माँ ने बयान बदल दिए जबकि मासूम बालिका ने अपने साथ हुई घटना जस की तस बतायी। मेडिकल रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अमित कुमार शुक्ल द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश पास्को कोर्ट की न्यायाधीश श्रद्धा तिवारी की अदालत में जिरह की गयी।

बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने रंजिश में झूठा फसाये जाने को लेकर जिरह की गयी। अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह सुनने के बाद पीड़ित बालिका के बयान और मुकदमे में मेडिकल रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म का दोषी मानते हुए दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास की सजा के अलावा आरोपी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद अदालत में मौजूद आरोपी को जेल भेज दिया गया है।


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Content Editor

Mamta Yadav

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