बेटी से छेड़खानी मामले में कोर्ट ने शराबी पिता को सुनाई 3 साल की सजा, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने नहीं दर्ज की थी रिपोर्ट

punjabkesari.in Tuesday, Jul 25, 2023 - 05:13 PM (IST)

रामपुर: बेटी से छेड़खानी करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी मोहम्मद रफी ने आरोपी पिता को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 10000 रुपये जुर्माना भी लगाया है।

PunjabKesari

शराबी पिता ने नहाते समय बेटी से की थी छेड़खानी
बेटी के साथ छेड़खानी का मामला 2013 का है। बिलासपुर थाना क्षेत्र का एक गांव निवासी एक व्यक्ति शराबी था। वह काफी समय से अपनी बेटी पर बुरी नजर रखता था। 13 जनवरी 2013 को उसकी पत्नी बाजार गई थी। इस दौरान शराबी पिता ने नहाते समय अपनी बेटी से छेड़खानी की। किसी तरह से बेटी पीछा छुड़ाकर पड़ोस में चली गई। जब उसकी मां बाजार से लौटी तो उसकी बेटी पड़ोसी के घर में बेहोश पड़ी थी। यह देख उसके होश उड़ गए थे। किसी तरह बेटी को होश में लाया गया। तब पीड़िता ने अपनी मां को पिता की करतूत के बारे में बताया।

PunjabKesari

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने नहीं दर्ज की थी रिपोर्ट
इसके बाद पीड़िता की मां ने थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। तब पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया। लेकिन उसके बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। तब पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली। अदालत के आदेश पर बिलासपुर थाने में आरोपी पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में चली। विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने बताया कि आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए अदालत ने तीन साल की सजा और 10000 रुपये जुर्माना लगाया।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Ajay kumar

Related News

static