LDA की बड़ी कार्रवाई, CM योगी के आदेश पर अंसल एपीआई के मालिक पिता-पुत्र सहित कई पर FIR दर्ज

punjabkesari.in Wednesday, Mar 05, 2025 - 08:30 AM (IST)

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के 24 घंटे के अंदर लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने अंसल एपीआई के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार देर रात गोमतीनगर थाने में अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक सुशील अंसल और उनके बेटे प्रणव अंसल सहित कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। यह तहरीर LDA के अमीन अर्पित शर्मा ने दी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अंसल कंपनी ने टाउनशिप के लिए निर्धारित भूमि से कहीं अधिक भूमि पर अवैध रूप से टाउनशिप का निर्माण किया।

आरोप: निर्धारित भूमि से अधिक पर बनाई गई टाउनशिप
2005 में LDA ने 1765 एकड़ भूमि पर हाईटेक टाउनशिप विकसित करने की योजना बनाई थी, जिसकी डीपीआर 2006 में स्वीकृत की गई थी। इसके बाद अंसल ने इस परियोजना को शुरू किया, लेकिन आरोप है कि अंसल कंपनी ने स्वीकृत भूमि के अलावा ग्राम समाज, सीलिंग, तालाब, राज्य सरकार के नाम दर्ज भूमि, चक मार्ग, बंजर जमीन, नहर और नाली की जमीन भी अपनी टाउनशिप में शामिल कर ली। इसके बारे में LDA को जानकारी नहीं दी गई और जांच के दौरान यह अवैध निर्माण सामने आया।

एफआईआर में शामिल नाम और आरोप
मुकदमा अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रमोटर्स सुशील अंसल, उनके बेटे प्रणव अंसल, निदेशक विनय कुमार सिंह और अन्य पर दर्ज किया गया है। इन पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया है और कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनमें सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, धोखाधड़ी और अन्य अपराध शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इस मामले पर चर्चा करते हुए समाजवादी पार्टी (SP) पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि अंसल कंपनी समाजवादी पार्टी की सरकार की उपज है और अब इसकी सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी यह नहीं समझे कि वह गरीबों का पैसा लेकर भाग जाएगा, हम उसे पाताल से भी निकाल लेंगे और सजा दिलाएंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सभी खरीदारों का पैसा वापस किया जाएगा।

धारा 3 के तहत दर्ज हुआ मुकदमा
अंसल के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें धारा 316(5), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 352, 351(2) और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3 के तहत आरोप लगाए गए हैं। इन धाराओं के तहत आरोपियों को दो से दस साल तक की सजा हो सकती है। इस कार्रवाई के बाद, अंसल एपीआई को लेकर अब लखनऊ में हड़कंप मच गया है, और इस मामले की जांच तेज कर दी गई है।


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Content Editor

Anil Kapoor

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