Prayagraj News: पूर्व विधायक विजय मिश्रा को HC से नहीं मिली राहत, अवैध भूमि कब्जा मामले में जमानत याचिका की खारिज

punjabkesari.in Wednesday, May 24, 2023 - 01:55 PM (IST)

Prayagraj News: बाहूबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भूमि और फर्म पर कब्जा करने के मामले में जमानत याचिका को खारिज कर दी है।  कोर्ट ने कहा कि आरोपी के आपराधिक इतिहास को दरकिनार नहीं किया जा सकता। बता दें कि विजय मिश्रा और उनके बेटे के खिलाफ संत रविदास नगर (भदोही) के गोपीगंज थाने में भूमि और फर्म पर कब्जा करने की प्राथमिकी 2021 में दर्ज कराई गई थी। यह भी आरोप लगाया गया कि याची के बेटे और परिवार वालों ने मिलकर फर्जी कागजों के जरिए 20 बीघा जमीन भी कब्जा कर ली।

गौरतलब है कि अवैध असलहा के मामले में उनके बेटे विष्णु मिश्रा को केंद्रीय जेल वाराणसी में बंद थे जबकि पूर्व विधायक विजय मिश्रा आगरा की जेल में बंद है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान सामूहिक दुष्कर्म  के आरोपी पूर्व विधायक विजय मिश्रा के घर से  एके-47, पिस्टल कई जिंदा कारतूस बरामद किए थे उसके बाद से उनके बेटे  विष्णु मिश्रा भी जेल में बंद है।

उल्लेखनीय है कि विष्णु मिश्रा और उसके माता पिता के खिलाफ चार अगस्त, 2020 को भदोही के गोपीगंज पुलिस थाना में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई थी। अदालत ने बृहस्पतिवार को जमानत देते हुए याचिकाकर्ता पर कुछ शर्तें लगाते हुए कहा कि वह इस मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लालच या धमकी नहीं देगा। साथ ही वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। जिस वजह से कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है।

 


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Content Writer

Ramkesh

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