HC: प्रो. विनय पाठक के भ्रष्टाचार मामले में सह अभियुक्त अजय मिश्रा को मिली जमानत

punjabkesari.in Thursday, Jan 19, 2023 - 12:54 AM (IST)

लखनऊ, HC: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ (Lucknow Peeth) ने बुधवार को अजय मिश्रा (Ajay Mishra) की जमानत अर्जी मंजूर कर ली जो भ्रष्टाचार के एक मामले में कानपुर स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक के साथ आरोपी हैं। पाठक और प्राइवेट कंपनी के मालिक अजय मिश्रा के खिलाफ इंदिरा नगर थाने में वसूली व भ्रष्टाचार का मामला दर्ज है। आदेश पारित करते हुए पीठ ने पाया कि पाठक को मामले का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, लेकिन न तो एसटीएफ और न ही सीबीआई ने अब तक उनसे कोई पूछताछ की है।
PunjabKesari
न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की खंडपीठ ने मिश्रा की जमानत याचिका पर आदेश पारित किया। अपने आदेश में पीठ ने यह भी कहा कि अब मामले की जांच सीबीआई कर रही है और यह नहीं कहा जा सकता कि जांच पूरी करने में कितना समय लगेगा। विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने पाठक को नोटिस दिया था, लेकिन वह पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ 29 अक्टूबर 2022 को इंदिरा नगर थाने में डेविड मारियो डेनिस ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि पाठक के आगरा विश्वविदयालय के कुलपति रहने के दौरान उसकी कंपनी द्वारा किए गए कार्यों के भुगतान के लिए अभियुक्तों ने 15 प्रतिशत कमीशन वसूला।
PunjabKesari
उसने आरोप लगाया कि उससे कुल एक करोड़ 41 लाख रुपये की वसूली अभियुक्तों द्वारा जबरन की जा चुकी है। मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है, जिसने सात जनवरी को पाठक (53) के खिलाफ मामला दर्ज किया है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Mamta Yadav

Related News

static