मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास की जमानत पर HC में सुनवाई पूरी, पिस्टल सटाकर जमीन बैनामा कराने का आरोप
punjabkesari.in Thursday, Aug 01, 2024 - 07:30 PM (IST)

इलाहाबाद: मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की जमानत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। फिलहाल इस मामले में फैसले को कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। दरअसल, अब्बास पर गाजीपुर कोतवाली में पिस्टल सटाकर जमीन का बैनामा कराने का आरोप लगा था।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर दिया है। अब्बास अंसारी के खिलाफ वर्ष 2023 में गाजीपुर कोतवाली में फखर ने First Information Report दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि अब्बास व अन्य लोगों ने वर्ष 2012 में पिस्टल सटाकर उससे जमीन का जबरन बैनामा करा लिया और उसका पैसा भी नहीं दिया।
अब्बास अंसारी की जमानत के समर्थन में कहा गया है कि इस मामले में सुभासपा विधायक को राजनीतिक द्वेषवश झूठा फंसाया गया है। जमानत अर्जी में कहा गया है कि यह बात इसी से स्पष्ट है कि 2012 के घटना की First Information Report 11 साल बाद 2023 में दर्ज कराई गई।