हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेस-वे भूमि घोटाले में याचियों को दिया बड़ा झटका

punjabkesari.in Sunday, Dec 11, 2022 - 08:18 PM (IST)

प्रयागराजः यमुना एक्सप्रेस-वे भूमि घोटाले के मामले में याचियों को राहत न देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचियों की प्राथमिकी रद्द करने की मांग को अस्वीकार कर संबंधित सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

सुनवाई दिन-प्रतिदिन करने का आदेश
हालांकि कोर्ट ने मामले की सुनवाई मेरठ से गाजियाबाद सीबीआई की विशेष कोर्ट (भ्रष्टाचार निरोधक) में करने की सीबीआई की अर्जी को स्वीकार कर लिया है और सुनवाई दिन-प्रतिदिन करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को मामले की जांच जल्दी पूरी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति सैयद वैज मियां की खंडपीठ ने प्रमोद चंद्र गुप्ता, सोनाली गुप्ता व अन्य तथा गौरव कुमार की याचिका को खारिज और सीबीआई की ओर से दाखिल स्थानांतरण अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। मामले में कुल छह याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई चल रही थी। मामला यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से जुड़ा हुआ है। अथॉरिटी ने मथुरा के सात गांवों में 57.1549 हेक्टेयर भूमि खरीदी। उसके भुगतान में गड़बड़ी की गई।

अधिकारियों ने अपने परिचितों को अत्यधिक दाम दिए-
परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने अपने परिचितों को अत्यधिक दाम दिए। इसमें कुल 85.49 करोड़ मुआवजा दिया गया। मामले में अथॉरिटी के सीईओ ने जांच की तो गड़बड़ी सामने आ गई। मामले में 21 नामजद के साथ बड़ी संख्या में अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बाद में यूपी सरकार ने मामले को जांच के लिए सीबीआई को रेफर कर दिया।

 


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Content Writer

Ajay kumar

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