प्रशिक्षण योग्यता पूर्ण न होने की दशा में चयन अपूर्ण माना जाएगाः हाईकोर्ट

punjabkesari.in Wednesday, Mar 06, 2024 - 06:21 PM (IST)

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुरानी पेंशन स्कीम से संबंधित एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि अगर अभ्यर्थी प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त कर रहा है तो यह नहीं कहा जा सकता कि चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, क्योंकि नियुक्ति के बाद ही चयन प्रक्रिया पूरी मानी जाती है।"

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याची ने पुरानी पेंशन की मांग करते हुए हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल की
यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने सुषमा यादव की याचिका खारिज करते हुए पारित किया है। वर्तमान मामले में प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर याची की नियुक्ति वर्ष 2006 में हुई। हालांकि भर्ती विज्ञापन वर्ष 1998 में जारी हुआ था, जिसमें याची को मेरिट में सबसे अधिक अंक मिलने के कारण नियुक्त कर लिया गया था, इसलिए याची ने पुरानी पेंशन की मांग करते हुए हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल की। नियुक्ति के समय पद की अर्हता के अनुसार याची के पास बीटीसी प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र नहीं था। अतः उसे अपना बीटीसी प्रशिक्षण पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

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नियुक्ति में देरी के लिए उसे दोषी नहीं माना जा सकता
याची ने वर्ष 2004 में अपना बीटीसी प्रशिक्षण पूर्ण करके वर्ष 2006 में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति प्राप्त की। याची का तर्क है कि नियुक्ति में देरी के लिए उसे दोषी नहीं माना जा सकता है। उसकी नियुक्ति वर्ष 1998 में हुई, लेकिन प्रशिक्षण पूरा न होने के कारण उसे तैनाती नहीं मिली थी। याची की पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की प्रार्थना का कोई कानूनी आधार नहीं है, इसलिए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।


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Ajay kumar

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