रामपुर में 24 दुकानों पर मंडरा रहे खतरे के बदले, नोटिस के बाद दुकानदारों में मचा हड़कंप
punjabkesari.in Sunday, May 18, 2025 - 05:47 PM (IST)

रामपुर, (रवि शंकर): उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की टांडा नगर पालिका ने रामपुर मार्ग पर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के सामने बनी 24 दुकानों को खाली कराने के लिए नोटिस जारी किया है। इनमें 23 पक्की और एक अस्थायी दुकान शामिल है। 3 मई को जारी किए गए नोटिस में व्यापारियों को 15 दिन के भीतर दुकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। नोटिस मिलते ही स्थानीय व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। प्रभावित दुकानदारों ने अपनी रोजी-रोटी छिनने की आशंका जताते हुए डीएम से वैकल्पिक स्थान देने की गुहार लगाई थी।
नगर पालिका ने स्थानीय व्यापारियों को आवंटित की थी दुकाने
दरअसल, टांडा नगर पालिका के अभिलेखों के अनुसार वर्ष 1986 में प्रभारी ईओ नरेंद्र कुमार जोशी ने राजकीय इंटर कॉलेज की भूमि पर दुकानों के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया था। रामपुर निवासी ठेकेदार रियासत अली ने इन दुकानों का निर्माण कराया था। इसके बाद नगर पालिका ने स्थानीय व्यापारियों को ये दुकानें आवंटित की थीं। तभी से व्यापारी इन दुकानों में नियमित किराया जमा करते हुए व्यवसाय कर रहे हैं।
किराया बढ़ाने को तैयार है व्यापारी दुकानदार
दुकानदारों ने पालिका के नोटिस का विरोध करते हुए कहा है कि यदि उन्हें इस स्थान से हटाया गया, तो उनके सामने जीविका का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। व्यापारियों की मांग है कि उन्हें बेदखल करने से पहले रामपुर की तरह किसी वैकल्पिक स्थान पर पुनः स्थापित किया जाए। वही किराया बढ़ाने को तैयार व्यापारी दुकानदारों ने यह भी कहा है कि वे किराया बढ़ाने के लिए तैयार हैं। उनका सुझाव है कि इन दुकानों का किराया नगर पालिका को देने के बजाय जीआईसी को दिया जाए, ताकि विद्यालय के लिए निजी आय का एक स्थायी स्रोत विकसित हो सके।
जीआईसी की जमीन पर बनी हैं दुकानें
नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि संबंधित व्यापारियों ने जीआईसी के मुख्य द्वार के पास नगर पालिका की स्वामित्व वाली दुकानें किराये पर ली हैं। 4 अप्रैल 2025 को जीआईसी के प्रधानाचार्य ने जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र भेजकर विद्यालय की भूमि पर बनी दुकानों को हटाने की कार्रवाई का अनुरोध किया था। तहसील टांडा की जांच में यह पुष्टि हुई है कि दुकानें वास्तव में विद्यालय की जमीन पर बनी हैं। इसलिए इन दुकानों को हटाया जाना आवश्यक है। नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि यदि 15 दिन के भीतर दुकानें खाली नहीं की गईं, तो नगर पालिका स्वयं इन्हें हटाएगी और किसी प्रकार के नुकसान के लिए व्यापारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
रामपुर के डीएम के निर्देश के बाद 24 दुकानों पर हो रही कार्रवाई
दुकानदारों ने बताया कि यह कार्रवाई डीएम के आदेश पर शुरू की जा रही है। सभी 24 दुकानदारों को 15 दिनों के भीतर दुकानें खाली करने का नोटिस दिया गया है। निर्धारित समय में दुकानें खाली न किए जाने की स्थिति में नगर पालिका को मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ेगी।
जिला अधिकारी बोले नियमा अनुसार हो रही कार्रवाई
जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने बताया जैसा कि आप जानते हैं किसी भी सड़क सुरक्षा के नीति की बात करें तो किसी भी सड़क पर या नाले पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए और इस प्रकार का अतिक्रमण दुर्घटना को भी आमंत्रण देता है और जो नालों की सफाई है उसमें भी अवरोध पैदा करता है जो तहसील के सामने जो जीआईसी के सामने दुकानें हैं। वह विधिक कार्यवाही पूर्ण होने के बाद निश्चित रूप से हटाई जाएगी शहर में भी हटाई गई हैं अन्य तहसीलों में भी हटाई गई है और नियम अनुसार जो भी इनके विस्थापन की व्यवस्था होगी हम लोगों द्वारा कराई जाएगी लेकिन पहले इनको जो अवैध कब्जा है छोड़ना पड़ेगा।