प्रयागराज हिंसा: जावेद पंप की पत्नी पहुंची हाईकोर्ट, नए मकान के लिए मांगा मुआवज़ा, कहा- रिश्तेदारों के यहां रहने को मजबूर है
punjabkesari.in Wednesday, Jun 22, 2022 - 11:53 AM (IST)
प्रयागराज: बीते दिनों नूपुर शर्मा के विवादित बयान के हुई हिंसा मामले में मास्टरमाइंड आरोपी जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप का मकान ध्वस्त करने का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मुआवज़े की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उसका मकान अवैध तरीके से तोड़ा गया है।
बता दें कि फातिमा ने अपनी याचिका में मकान पर गैरकानूनी ढंग से बुलडोजर चलवाने वाले अधिकारियों के कार्रवाई तथा नया मकान बनवाने के लिए मुआवज़ा दिए जाने और दोबारा मकान बनने तक रहने के लिए सरकारी आवास मुहैया कराने की मांग की है. परवीर फातिमा ने हाईकोर्ट से इसे अर्जेंट मैटर मानते हुए गर्मी की छुट्टियों में अर्जेंसी के आधार पर सुनवाई करने की भी अपील की है। फातिमा ने अपनी याचिका में कहा है कि जिस मकान को बुल्डोजर से ध्वस्त किया गया, वह उसके शौहर नहीं बल्कि उसके नाम पर था, जो कि उसके पिता से गिफ्ट के तौर पर मिला था। उन्होंने बताया कि नगर निगम व राजस्व दस्तावेजों में इस मकान के कागजागत में याची (फातिमा) का ही नाम दर्ज है।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की ओर से उसके पति के नाम पर नोटिस दिया गया और याची को अपील दाखिल करने या अपना पक्ष रखने का कोई मौका दिए बगैर 12 घंटे बाद ही मकान ध्वस्त कर दिया गया। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के पास अब रहने के लिए कोई घर नहीं है और वह अपने परिवार के साथ रिश्तेदारों के यहां रहने को मजबूर है। ऐसे में सरकार उसे नया मकान बनाने के लिए मुआवज़ा दे तथा नए मकान के बनने तक उसे रहने के लिए सरकार की ओर से आवास मुहैया कराई जाए।