कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली 4 फरवरी तक जमानत, आंख की सर्जरी के लिए जाएंगे एम्स

punjabkesari.in Monday, Feb 03, 2025 - 02:31 PM (IST)

Lucknow News: दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा से निष्कासित नेता और उन्नाव रेप मामले में दोषी ठहराए गए कुलदीप सिंह सेंगर को आंख की सर्जरी के लिए 4 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी है। सेंगर को 4 फरवरी को एम्स अस्पताल में सर्जरी करवानी है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह आदेश दिया और कहा कि सेंगर को 5 फरवरी को सरेंडर करना होगा।

उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सेंगर को अंतरिम जमानत
मिली जानकारी के मुताबिक, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने यह फैसला उस समय दिया जब यह पाया कि सेंगर को मोतियाबिंद की सर्जरी करवानी है, जो 4 फरवरी को एम्स में होनी तय है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सेंगर को 5 फरवरी को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। कोर्ट ने कहा कि हमारे अनुसार, चिकित्सा कारणों से उनकी सजा को निलंबित किया जाना चाहिए। हालांकि, उन्हें 5 फरवरी को जेल में आत्मसमर्पण करना होगा।"

जमानत को बढ़ाने के लिए सेंगर की याचिका पर अब भी सुनवाई जारी
बताया जा रहा है कि यह ध्यान में रखते हुए कि सेंगर को पहले भी सर्जरी के लिए अंतरिम जमानत दी जा चुकी है, उनकी जमानत को बढ़ाने के लिए उनकी याचिका पर अब भी सुनवाई जारी है। रेप पीड़िता के वकील ने सेंगर की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि सेंगर को बार-बार अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है। सेंगर की अपील, जो दिसंबर 2019 के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। सेंगर ने अपनी दोषसिद्धि और सजा को रद्द करने की मांग की है।

जानिए, क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि कुलदीप सिंह सेंगर पर 2017 में एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसके साथ बलात्कार करने का आरोप है। इस मामले और अन्य संबंधित मामलों को 1 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश की ट्रायल कोर्ट से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था।


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Content Editor

Anil Kapoor

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