लेवाना अग्निकांड: अभियुक्तों की जमानत याचिका पर योगी सरकार से जवाब-तलब
punjabkesari.in Saturday, Nov 12, 2022 - 05:19 PM (IST)

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लेवाना होटल अग्निकांड मामले के तीन अभियुक्तों रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल व सागर श्रीवास्तव की ओर से दाखिल जमानत याचिकाओं पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 नवम्बर की तिथि नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने तीनों अभियुक्तों की ओर से दाखिल अलग अलग जमानत याचिकाओं पर पारित किया।
याचियों की ओर से खुद को निर्दोष बताते हुए, कहा गया है कि मामला दुर्घटना का है जबकि उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में एफआईआर लिखा दी गई है। जमानत याचिकाओं का राज्य सरकार के अधिवक्ता द्वारा विरोध किया गया। इस पर न्यायालय ने सरकार को जवाबी हलफ़नामा दाखिल करने का आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि मामले की एफआईआर हजरतगंज थाने के एसएसआई दयशंकर द्विवेदी ने 5 सितम्बर को दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया है कि सुबह सात बजे होटल लेवाना में आग लग गई थी।
हाईकोर्ट में निलंबित CFO की दायर याचिका खारिज
बता दें कि होटल लेवाना अग्निकांड मामले में निलंबित किए गए सीएफओ विजय कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी और कहा कि उसे इस मामले में 10 सितंबर को निलंबित किया गया‚ जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। बीते दिनों इसी याचिका को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया। अदालत ने आश्चर्य जाहिर करते हुए कहा कि शहर के पॉश इलाके में बिना मैप के होटल कैसे बन गया और चल रहा था‚ साथ ही बिजली‚ एक्साइज सहित एलडीए व अन्य विभागों ने अनापत्ति कैसे दे दी। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने याची विजय कुमार सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एससी मिश्रा द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए दिया।