लेवाना होटल अग्निकांड मामलाः हाईकोर्ट में निलंबित CFO की दायर याचिका खारिज, नहीं मिली राहत
punjabkesari.in Thursday, Nov 03, 2022 - 11:49 AM (IST)

लखनऊः उत्तर प्रदेश की राजधानी के होटल लेवाना अग्निकांड मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चीफ फायर अफसर विजय कुमार सिंह द्वारा पेश की गई याचिका पर सुनवाई की है। इसमें फैसले में कोर्ट ने दायर याचिका को खारिज कर उन्हें राहत नहीं दी है। साथ ही कोर्ट ने मुख्य सचिव को जांच समिति की 9 सितंबर की रिपोर्ट पर जांच पड़ताल कर उच्च स्तरीय समिति बनाने का आदेश दिया है। वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए है।
बता दें कि होटल लेवाना अग्निकांड मामले में निलंबित किए गए सीएफओ विजय कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी और कहा कि उसे इस मामले में 10 सितंबर को निलंबित किया गया‚ जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। इसी याचिका को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है। अदालत ने आश्चर्य जाहिर करते हुए कहा कि शहर के पॉश इलाके में बिना मैप के होटल कैसे बन गया और चल रहा था‚ साथ ही बिजली‚ एक्साइज सहित एलडीए व अन्य विभागों ने अनापत्ति कैसे दे दी। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने याची विजय कुमार सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एससी मिश्रा द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए दिया।
याची के खिलाफ विभागीय जांच रहेगी जारी
राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही पता चलने पर याची को निलंबित किया गया। अभी उसके खिलाफ विभागीय जांच जारी है। इस पर कोर्ट ने याची की दलील से इनकार कर निलंबन के खिलाफ याचिका खारिज कर दी‚ साथ ही कहा कि याची के खिलाफ विभागीय जांच जारी रहेगी।
उच्च स्तरीय समिति बनाकर की जाएगी मामले की जांच
हाईकोर्ट की अदालत ने इस मामले में सभी मुद्दों का संज्ञान लेकर मुख्य सचिव को आदेश दिया कि पहले की रिपोर्ट की छानबीन व कार्रवाई को एक उच्च स्तरीय समिति बनाएं‚ जिसमें दो एसीएस व पुलिस महानिदेशक शामिल होंगे। वहीं, अदालत ने कोर्ट के वरिष्ठ रजिस्ट्रार को इस आदेश की कॉपी मुख्य सचिव को भेजने का आदेश दिया है।