दलित किशोरी को अगवाकर बंधक बनाना पड़ा महंगा, दंपति को उम्रकैद
punjabkesari.in Friday, Dec 16, 2022 - 07:48 PM (IST)

पीलीभीत: अनुसूचित जाति की किशोरी को अगवा कर बंधक बनाने और नशीला पदार्थ देने के एक साल पुराने मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अर्चना गुप्ता ने अभियुक्त दंपती को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। दंपती पर जुर्माना भी डाला गया है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट कुश कुमार वर्मा ने की।
अभियोजन के अनुसार शाहजहांपुर जनपद के बंडा क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 31 मार्च 2021 को पूरनपुर कोतवाली में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके अनुसार वह अपने भाई के घर पूर्नपुर कोतवाली क्षेत्र में होली मिलने के लिए परिवार समेत आए थे। 29 मार्च 2021 को 12 वर्षीय पुत्री अपने चाचा के यहां बच्चों संग होली खेल रही थी।
इस दौरान अभियुक्त पूरनपुर के मोहल्ला गनेशगंज निवासी हर्षित पांडेय और उसकी पत्नी शिवानी मिश्रा व उनके साथी बच्ची को होली खिलाने के बहाने अपने घर ले गए। काफी देर बाद भी जब बच्ची न मिली तो परिवार वाले तलाशने निकल पड़े। उसी दिन शाम पौने सात बजे बच्ची ने एक मोबाइल नंबर से कॉल कर बताया कि उसे अभियुक्तों ने अगवा कर लिया है। बच्ची को 31 मार्च 2021 को पुलिस ने बरामद कर लिया।