नौकरी दिलाने का झांसा देकर बनाया बंधक, भाई से साथ मिलकर किया सामूहिक दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
punjabkesari.in Tuesday, Sep 05, 2023 - 06:06 PM (IST)

बरेली: युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी बंशीनगला, सुभाषगनर निवासी राकेश को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज एससी/एसटी कोर्ट अंगद प्रसाद ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। कोर्ट ने 25500 रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने से 15 हजार रुपये पीड़िता को बतौर मुआवजा दिए जाएंगे।
नौकरी दिलाने का झांसा दिलाकर देहरादून में सामूहिक दुष्कर्म
विशेष लोक अभियोजक स्वतंत्र कुमार पाठक ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 23 अप्रैल 2017 को थाना सुभाषनगर में तहरीर देकर बताया था कि राकेश दुकान किराये पर लेकर रहता था। 21 अप्रैल 2017 को पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने बहला फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना में पाया कि आरोपी लड़की को नौकरी दिलाने का झांसा देकर देहरादून ले गया और वहां अपने भाई दीपक के साथ 23 अप्रैल से 29 अप्रैल 2017 तक बंधक बनाकर रखा व दोनों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने गैंगरेप की धारा बढ़ाते हुए राकेश के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। वहीं, दीपक की गिरफ्तारी न होने के कारण उसके विरुद्ध आरोप पत्र नहीं भेजा जा सका था। शासकीय अधिवक्ता ने छह गवाह पेश किये।
किशोरी से दुष्कर्म के दो आरोपियों को 10 वर्ष की सजा
बरेली: 16 साल की किशोरी से दुष्कर्म करने के दो आरोपी सुभाषनगर शांति विहार निवासी पवन और रवि को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट-1 हरिप्रसाद ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना सुभाषनगर में तहरीर देकर बताया था कि बेटी 15 अगस्त 2014 को घर से स्कूल गयी थी, लापता हो गयी। पवन व रवि पर ले जाने का शक जाहिर किया था। विवेचना में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर साक्ष्य एकत्र कर आरोप पत्र कोर्ट भेजा था।