पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड में दोषी इसरार अहमद को उम्रकैद, कोर्ट ने 1.90 लाख रुपए का लगाया जुर्माना

punjabkesari.in Thursday, Apr 04, 2024 - 08:01 PM (IST)

Prayagraj News: लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत प्रयागराज के बहुचर्चित तत्कालीन बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड में दोषी इसरार अहमद को गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसरार अहमद पर एक लाख 90 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में कोर्ट पहले ही 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुना चुका है।
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बता दें कि इसरार अहमद इससे पहले 29 मार्च को कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ था, जब इस मामले में कोर्ट ने 6 लोगों को सजा सुनाई थी। कोर्ट ने इसरार अहमद पर NBW जारी किया था। धूमनगंज एसीपी वरुण कुमार ने इसरार अहमद को अरेस्ट करने के लिए उसके घर और अन्य संदिग्ध जगहों पर दबिश दिया। पुलिस के चौतरफा दबाव पर इसरार अहमद ने सोमवार को सीबीआई की विशेष न्यायाधीश कविता मिश्रा की कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था।

गौरतलब है कि 29 मार्च को सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित 6 दोषियों में आबिद, इसरार, जावेद, गुल हसन, रंजीत पाल, अब्दुल कवि को उम्र कैद की सजा हुई थी और इन पर 11.65 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। हालांकि तीन हत्यारोपी माफिया अतीक अहमद, असरफ और गुलफूल की पहले ही मौत हो चुकी है। छह आरोपितों को कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर साजिश, बलवा, सशस्त्र बलवा, हत्या और जानलेवा हमले का दोषी माना था। वहीं, 7वें दोषी फरहान अहमद को आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दोषी ठहराते हुए चार साल की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।


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Content Editor

Mamta Yadav

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