नाबालिग से गैंगरेप के बाद हत्या मामले में तीन को आजीवन कारावास

punjabkesari.in Saturday, Nov 19, 2022 - 10:03 PM (IST)

बरेलीः छह वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर आग लगाकर हत्या करने के आरोपी सिरौली रम्पुरा भूड़ निवासी रवि जाटव व उसके दो सहयोगी विजयपाल व विजयवीर को सत्र -परीक्षण में दोषसिद्ध होने पर स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट-1 सुरेश कुमार गुप्ता ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त रवि जाटव पर कुल 68 हजार रुपये व विजयपाल व विजयवीर पर 45-45 हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया, जुर्माने की आधी रकम पीड़िता के माता-पिता को बतौर मुआवजा मिलेगी।

विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना सिरौली में तहरीर देकर बताया था कि 23 जून 2016 की शाम 4 बजे वह अपने दूसरे मकान में गया हुआ था व उसकी पत्नी भैंस को चारा डालने गयी थी । पुत्री घर में अकेली थी तभी विजयपाल, रवि जाटव, विजयवीर व सहयोगी एक किशोर अपचारी उसके घर में घुस गये व इन लोगों ने पुत्री के साथ छेड़छाड़ व जबरदस्ती की। जब पीड़िता ने चीख पुकार की व बचने, की कोशिश की तो तभी आरोपियों ने उसके कपड़ों में आग लगा दी वह जलने लगी। चारों लड़के पीड़िता को जलता छोड़कर भाग गये। घर पहुंचने पर जली हुई पुत्री ने घटना बतायी। जलने की वजह से पीड़िता की निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी।

पुलिस ने चारों आरोपियों के विरुद्ध घर में घुसकर छेड़छाड़, गैंगरेप, हत्या व पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र कोर्ट भेजा था, कोर्ट ने किशोर अपचारी का मामला किशोर न्याय बोर्ड को भेजा गया। उपरोक्त तीन आरोपियों के विरुद्ध पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई, जिसमे शासकीय अधिवक्ता ने कथानक के समर्थन में 9 गवाह पेश किये। कोर्ट ने रवि जाटव को गैंगरेप, हत्या, छेड़छाड़ का दोषी पाते हुए सजा सुनाई, वहीं विजयपाल व विजयवीर को गैंगरेप, छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के आरोपों से दोषमुक्त कर, घर में घुसने व हत्या की धाराओं में उपरोक्त सजा सुनाई।


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Content Writer

Ajay kumar

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