Crime News: पति की हत्या की दोषी पत्नी व उसके प्रेमी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

punjabkesari.in Saturday, Sep 16, 2023 - 09:09 PM (IST)

कौशांबीः जिले की एक अदालत ने प्रेमी के संग मिलकर पति की हत्या करने के तीन साल पुराने मामले में शुक्रवार को एक महिला व उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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15-15 हजार रुपये के अर्थदंड
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध मिश्रा ने बताया कि उपरोक्त मामले की अभियुक्त सुनीता देवी व उसके प्रेमी श्री चंद पटेल को आज जनपद न्यायालय कौशांबी के अपर सत्र जिला न्यायाधीश-प्रथम राकेश कुमार द्वारा आजीवन कारावास तथा 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। उन्होंने बताया कि जुर्माने की राशि नहीं भरने पर प्रत्येक को एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। 

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पति रामचंद्र पटेल की सोते समय तकिया से गला दबाकर हत्या
घटना का ब्योरा देते हुए मिश्रा ने बताया कि 18 मई 2020 को जिले के चरवा थाना पर सुनीता देवी निवासी ग्राम चौराडीह ने सूचना दी कि उसके पति रामचंद्र पटेल की रात में घर में सोते समय तकिया से गला दबा कर हत्या कर दी गई है। सुनीता देवी की शिकायत पर जिले के पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के छबीले पुरा गांव निवासी कल्लू, इंद्रपाल व सचिन के विरुद्ध हत्‍या समेत संबंधित धाराओं में मामला पंजीकृत किया गया था। 

जांच और सबूतों के आधार पर हुआ खुलासा
उन्होंने बताया कि जांच और सबूतों के आधार पर खुलासा हुआ कि तीनों नामजद आरोपियों पर गलत आरोप लगाया गया है। विवेचना के दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि रामचंद्र पटेल की पत्नी सुनीता देवी ने ही श्री चंद पटेल के साथ मिलकर अपने पति की तकिया से गला दबा कर हत्या कर दी थी। मिश्रा ने बताया कि सुनीता देवी व श्री चंद पटेल के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था, जिसकी सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने यह सजा सुनाई।


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Content Writer

Ajay kumar

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