गोकशी के आरोपी के ऊपर कोर्ट की बड़ी कार्रवाई, अवैध धन से बनाई संपत्ति का सार्वजनिक उपयोग करने का आदेश
punjabkesari.in Tuesday, Feb 07, 2023 - 03:03 PM (IST)

बुलंदशहर (वरुण शर्मा) : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गोकश मक़सूद के खिलाफ हाइकोर्ट का फैसला आने के बाद राज्य सरकार उसके द्वारा संगठित अपराध, गोकशी, नशाखोरी जैसे स्याह धंधों से कमाए अवैध धन से अर्जित की गई संपत्तियों पर गरीबों का आशियाना बनाएगी। सीएम योगी के निर्देश पर गिरोहबंद गैंगस्टर्स पर प्रशासन द्वारा गैंगस्टर एक्ट 14 (1) के तहत यह कार्रवाई हुई हैं।
गोकश मक़सूद ने अपील में ये दलील दीं थी
मक़सूद ने 13 जनवरी 2023 से को अपनी आपत्ती मय शपथपत्र पेश करते हुए अपील में कहा कि जिला प्रशासन ने उस संपत्ति को कुर्क किया है जिसका मालिकाना हक़ उसके पिता अब्दुल हक का है। जबकि जिस मकान को कुर्क किया गया है उसमें मक़सूद का कोई हक नहीं है। अपील में मक़सूद ने दावा किया कि क़रीब 9 लाख 18 हज़ार की क़ीमत वाले जिस मकान को कुर्क किया गया वह उसके पिता ने करीब 34 साल पहले बनवाया था जबकि मकान में कोई पुनःनिर्माण नहीं किया गया है। अपील में विपक्षी मक़सूद ने गैंगस्टर एक 14(1) कार्रवाई को एकपक्षीय व नियम के विरुद्ध बताया था।
जांच में क्या आया सामने
राज्य सरकार की ओर से अभियोजन द्वारा उपरोक्त आपत्ति का विरोध करते हुए ये कहा गया कि विद्वान जिलाधिकारी द्वारा समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत संपत्ति को कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है। गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में पुलिस-प्रशासन द्वारा पेश किये गए तमाम सबूतों से साबित होता है कि गैंगस्टर मक़सूद एक शातिर किस्म का अपराधी है, तथा उसका 8 मुकदमों का वृहद आपराधिक इतिहास है। जिसमें मकसूद के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम, गोवध निवारण अधिनियम, गुंडा अधिनियम, घर में चोरी जैसे मुकदमे पंजीकृत है। सबूतों के आधार पर यह भी साबित हुआ आपराधिक वारदातों से कमाए अवैध धन से कुर्क किए गए मकान का पुनः निर्माण भी कराया गया था।
कोर्ट ने प्रशासन के पक्ष में सुनाया फैसला
तमाम सबूतों के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि गोकश मकसूद के अपराधिक इतिहास से स्पष्ट है कि उसके द्वारा वर्ष 2018 से चोरी, गौवध व नशीले पदार्थ संबधी अपराध किया गया हैं। जिनका प्रथम दृष्टया उद्देश्य अवैध आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करना स्पष्ट है। इसी के चलते विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अधिनियम बुलंदशहर प्रशांत मित्तल ने गोकश के मक़सूद की अपील को ख़ारिज करते हुए सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है।