नाबालिग पीड़िता को मिला न्याय, दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा
punjabkesari.in Thursday, Aug 21, 2025 - 05:18 PM (IST)

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनायी और और 28 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीण कुमार सक्सेना ने बताया कि 12 फरवरी 2023 को बिशारतगंज इलाके में रहने वाला विकास यादव (21) नाम का युवक 17 वर्षीय एक युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ दिल्ली ले गया और वहां उससे दुष्कर्म किया।
उन्होंने बताया कि बाद में पुलिस ने लड़की को ढूंढ निकाला और बिशारतगंज थाने में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी। सक्सेना ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) की विशेष अदालत के न्यायाधीश कुमार मयंक ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को विकास को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई और उसपर 28 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
ये भी पढ़ें:- अयोध्या में स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही पर भड़के अखिलेश बोले- भ्रष्टाचार में लिप्तता इतनी भी न हो कि किसी की जान चली जाए
अयोध्या: राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में भर्ती न मिलने के कारण 12 वर्षीय बच्चे मोहम्मद आरिफ की मौत हो गई। इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर योगी सरकार पर हमला बोला है। यादव ने एक्स पर लिखा इस दुखद घटना के लिए बस इतना ही कहना है कि बदइंतजामी और भ्रष्टाचार में लिप्तता इतनी भी न हो कि किसी की जान चली जाए। स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में ये बात अगर आए तो पीड़ित परिवार को उनका बेटा तो वापस नहीं करवा सकते लेकिन मुआवजा देकर कुछ तो पश्चाताप कर सकते हैं। और कुछ नहीं कहना है।