Muzaffarnagar Riots: महिला से सामूहिक बलात्कार के आरोपी माहेश्वरी और सिकंदर दोषी करार, कोर्ट ने 20-20 साल कैद की सुनाई सजा

punjabkesari.in Tuesday, May 09, 2023 - 10:32 PM (IST)

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में मुजफ्फरनगर की अपर जिला एवं सत्र अदालत (Court) ने मंगलवार को वर्ष 2013 में जिले में हुए सांप्रदायिक दंगों (Communal riots) के दौरान एक महिला से सामूहिक बलात्कार (Gang rape of woman) के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
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आरोपी माहेश्वरी और सिकंदर दोषी करार
अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर के मुताबिक सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के दौरान फुगाना क्षेत्र के एक गांव में 26 वर्षीय महिला से सामूहिक बलात्कार किया गया था। इस मामले की जांच के लिए गठित विशेष दल ने कुलदीप, महेशवीर और सिकंदर नामक आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। लेकिन मामले की सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान कुलदीप की मौत हो गई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए. के. सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी माहेश्वरी और सिकंदर को दोषी करार दिया और 20-20 साल की कैद तथा 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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HC ने निचली अदालत को शीघ्र फैसला सुनाने का दिया था आदेश
ग्रोवर ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में निचली अदालत को आदेश दिया था कि वह इसे प्राथमिकता से ले और इस मामले को लंबे समय तक टाला ना जाए। इसके बाद इस मामले की प्रतिदिन सुनवाई हुई थी। ग्रोवर ने बताया कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय में दायर अपनी याचिका में कहा था कि इस वारदात के अभियुक्त निचली अदालत में सुनवाई की प्रक्रिया में विलंब कराने की कोशिश कर रहे हैं। सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर जिले में हुए सांप्रदायिक दंगों में 65 लोगों की मौत हो गई थी तथा करीब 100 अन्य जख्मी हुए थे।


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Content Writer

Mamta Yadav

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