नंद गोपाल नंदी को 1 साल की सजा के साथ 10 हजार का जुर्माना, सपा सांसद के जनसभा में मारपीट व तोड़फोड़ का आरोप

punjabkesari.in Wednesday, Jan 25, 2023 - 04:52 PM (IST)

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री व प्रयागराज से विधायक नंद गोपाल नंदी को आज प्रयागराज के विशेष MP/MLA  कोर्ट ने 9 साल पहले 2014 के चुनाव के समय प्रयागराज में सपा सांसद और उम्मीदवार रेवती रमण सिंह के जनसभा में घुस कर मारपीट और गाली गलौज करने के आरोप में एक साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया हैं। अगर नंद गोपाल नंदी जुर्माने की रकम अदा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें दस-दस दिन का अलग से कारावास भुगतना पड़ेगा। हालांकि सजा के ऐलान के तुरंत बाद उन्हें निजी मुचलके पर जमानत भी मिल गई।

PunjabKesari

2014 में दर्ज हुआ था FIR
नंद गोपाल नंदी पर आरोप है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान 3 मई को सपा सांसद और उम्मीदवार रेवती रमण सिंह की शहर के मुट्ठीगंज में जनसभा चल रही थी। उसी वक्त कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनके समर्थकों ने जनसभा में हंगामा किया और सपा समर्थकों की लाठी-डंडों से पिटाई कर दी। जिसके बाद सपा कार्यकर्ता वेंकटरमण शुक्ला ने नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनके समर्थकों के खिलाफ मुट्ठीगंज थाने में केस दर्ज कराया था। हालांकि नंद गोपाल गुप्ता नंदी की तरफ से भी तत्कालीन सपा सांसद रेवती रमण सिंह और उनके समर्थकों के खिलाफ भी क्रॉस FIR दर्ज कराई गई थी।

PunjabKesari

147 और 323 में दोषी करार दिए गए हैं नंदी
आपको बता दें कि नंदी IPC की धारा 147 और 323 में दोषी करार दिए गए हैं। आईपीसी की धारा 147 में एक साल और पांच हजार जुर्माने की सुनाई सजा गई जबकि IPC की धारा 323 में छह माह की सजा पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई हैं। जुर्माना न देने पर दस-दस दिन का अलग से कारावास भुगतना पड़ेगा। हालांकि सजा के एलान के बावजूद मंत्री नंदी की विधानसभा की सदस्यता नहीं जाएगी क्योंकि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर ही सदस्यता रद्द होती है। कोर्ट ने मंत्री नंदी को मुचलके और जमानत पर रिहा भी कर दिया है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Prashant Tiwari

Recommended News

Related News

static