Farrukhabad: सामूहिक दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या के दोषी एक व्यक्ति को फांसी, 2 अन्य को उम्रकैद
punjabkesari.in Wednesday, Aug 30, 2023 - 11:01 AM (IST)

Farrukhabad News: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले की एक अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या मामले में दोषी एक व्यक्ति को सजा-ए-मौत और दो अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपियों ने 11 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर शव को जमीन में दफना दिया था।
बता दें कि मामला जिले के अमृतपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता शिव नरेश सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 18 जनवरी 2019 की सुबह बजे की है। उन्होंने बताया कि 11 साल की एक बच्ची खेत में सिंचाई करने गए अपने पिता को बुलाने गई थी, लेकिन वह वापस नहीं आई और तलाश करने पर उसका शव एक खेत में दफन पाया गया। सिंह के मुताबिक, इस मामले में पुलिस ने राधेश्याम, जितेंद्र और उसके सगे भाई पिंटू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि इन तीनों ने बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी और शव खेत में दफना दिया था।
ये भी पढ़ें....
- मातम में बदलीं रक्षाबंधन की खुशियां! अमेठी में ट्रक और सवारी गाड़ी के बीच टक्कर, 2 की मौत
- Pratapgarh News: 24 घंटे के अंदर रिहा हुए राजा भैया के धुर विरोधी गुलशन यादव, CJM कोर्ट ने दी जमानत
सिंह के अनुसार, विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने राधेश्याम को फांसी तथा रईस और उसके भाई पिंटू को उम्रकैद की सजा सुनाई। सिंह ने बताया कि घटनास्थल पर सबसे पहले मुकदमे के वादी, बच्ची का पिता व चाचा पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि अदालत में गवाही के दौरान दोनों ने घटनास्थल का दृश्य और बच्ची से हुई दरिंदगी की दास्तान बताई, जो फांसी की सजा दिलाने का मुख्य आधार बनी।