Prayagraj News: आजम खान, पत्नी और बेटे को नहीं मिली राहत, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब 6 मई को अगली सुनवाई

punjabkesari.in Wednesday, Apr 24, 2024 - 07:37 AM (IST)

Prayagraj News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पूर्व मंत्री आजम खां के बेटे अबदुल्ला आजम के जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब अगली सुनवाई 6 मई को होगी। फिलहाल पूर्व मंत्री तथा उनके बेटे और पत्नी को कोई राहत नहीं मिल सकी है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भोजनावकाश के बाद इस मामले में सुनवाई की। आजम खां,उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे को रामपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोटर् ने प्रकरण में 7-7 साल कैद की सजा सुनाई है। पूर्व मंत्री व अन्य की तरफ से सजा के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है। इसी याचिका के तहत अर्जी देकर जमानत चाही गई है।

विधानसभा चुनाव 2017 में अब्दुल्ला आजम स्वार से चुने गए थे विधायक
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, विधानसभा चुनाव 2017 में अब्दुल्ला आजम स्वार से विधायक चुने गए थे। प्रतिद्वंदी प्रत्याशी नवाब काजिम अली खां उर्फ नावेद मियां तथा बाद में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने उनकी जन्मतिथि फर्जी होने की शिकायत की। इस पर हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला का चुनाव रद्द कर दिया था। उच्चतम न्यायालय से भी राहत नहीं मिली। अब्दुल्ला आजम के शैक्षिक प्रमाण पत्र में उनकी जन्मतिथि एक जनवरी 1993 दर्ज है और नगर निगम लखनऊ से जारी प्रमाणपत्र में 30 सितंबर 1990 दर्ज है। आजम खां सहित तीनों के खिलाफ फर्जी जन्म प्रमाणपत्र तैयार करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था।


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Content Editor

Anil Kapoor

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