किशोरी को पुजारी ने बनाया हवस का शिकार … हैवानियत की खबर पढ़कर हिल जाएगा आपका दिमाग

punjabkesari.in Friday, Feb 21, 2025 - 08:11 PM (IST)

यूपी डेक्स: इस कलयुग के जमाने में इंसान कब हैवान बन जाए इसका कोई भी पता नहीं है, क्योंकि हम जिस पर भरोसा करते हैं वहीं से हमें धोखा मिल जाता है। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के अमरावती जिले से सामने आया है जहां पर एक कलयुगी बाबा और उसके सहायक ने मठ में सेवा करने वाली को किशोरी के साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दे दिया। पीड़िता के मुताबिक एक बार नहीं कई बार आरोपियों ने उसे हवस का शिकार बनाया। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने डरा धमका कर छुप करा दिया। पीड़िता ने थक हार कर घटना की जानकारी अपने माता पिता को दी। आनन- फानन में पीड़ित परिवार मठ पहुंचे। उसके बाद आरोपी के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया।

पीड़िता निकली आठ माह की गर्भवती
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग किशोरी का कई बार यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का मेडिकल जांच कराया गया तो वह 8 गर्भवती  निकली है। पीड़िता की तहरीर पर  75 साल के पुजारी और उसके सहायक को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने आगे बताया कि 17 साल की पीड़िता की एक महिला रिश्तेदार को भी गिरफ्तार किया गया है।

एक साल से मठ में सेवा कर रही थी किशोरी 
अधिकारी ने बताया कि पीड़िता अपने चाचा और चाची के साथ पिछले एक साल से मठ में सेवा करने के लिए रह रही थी। उसने बताया कि जब वह मठ में रह रही थी, तब मुख्य पुजारी ने उसकी चाची से कहा कि वह पीड़िता को दो अप्रैल, 2024 को उससे मिलने के लिए भेज दे। पीड़िता की चाची ने लड़की को पुजारी सुरेंद्रमुनि तालेगांवकर के कमरे में भेज दिया, जहां पुजारी ने उससे कथित तौर पर बलात्कार किया।

  शिकायत करने पर पीड़िता को पुजारी ने धमकाया 
पीड़िता ने बताया कि दोनों आरोपियों ने कई महीनों तक यह अपराध किया। पीड़िता ने शुरू में अपनी चाची को इस बारे में बताया, लेकिन उसकी चाची ने उसे धमकाया और चुप रहने को कहा। पुलिस ने बताया कि लड़की की चाची ने उसकी मदद नहीं की, जिसके कारण दोनों आरोपी पीड़िता का यौन उत्पीड़न करते रहे।

आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज 
अधिकारी ने आगे बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 376 (बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से नुकसान पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधान शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि मामले में आरोपियों को विधिक कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया है। 


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Ramkesh

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