फसल बर्बाद होने पर मिलेगी सुरक्षा,  किसान कराएं बीमा, जानिए कब है बीमा कराने की अंतिम तिथि

punjabkesari.in Saturday, Nov 12, 2022 - 07:18 PM (IST)

बरेलीः जिले में अक्टूबर 'में भारी बारिश से जनपद के हजारों किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। जिन किसानों का फसल बीमा था, उनको तो कंपनी की ओर से दिए जाने वाले मुआवाजे से भरपाई हो जाएगी, लेकिन गैर बीमित किसानों के हाथ खाली रहेंगे। ऐसे में किसानों को अपनी फसलों का बीमा जरूर कराना चाहिए, ताकि आपदा में नुकसान की भरपाई हो सके। रबी सीजन में गेहूं, आलू, मसूर, सरसों व अन्य फसलों की बुवाई शुरू चुकी है। ऐसे में कृषि विभाग के अफसरों ने किसानों से अपील की है कि अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर से पहले बीमा करा लें, ताकि उनकी मेहनत पर पानी न फिरे।

आपदा में प्रत्येक वर्ष काफी संख्या में किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती थी, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरूआत की थी, लेकिन जानकारी के आभाव में किसान इसका फायदा नहीं उठा पा रहे है। जबकि फसल बीमा में नाम मात्र का प्रीमियम देकर अपनी पूरी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं। किसान फसल बीमा के लिए स्वयं एनसीआई पोर्टल या फिर नजदीकी बैंक, कृषि विभाग, सहकारी समिति, जन सेवा केंद्र अधिकृत बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से बीमा कर सकते हैं।

इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जिला प्रबंधक डेय ने किसानों द्वारा गेहूं की फसल पर 1145 रुपये प्रति हेक्टेयर, मसूर पर 772 रुपये प्रति हेक्टेयर, सरसों पर 752 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम राशि देय है। जो कि बीमित धनराशि मात्र 1.5 फीसदी है। वहीं आलू पर 6250 रुपये प्रति हेक्टेयर है, जिसकी बीमित धनराशि पांच फीसदी है।


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Content Writer

Ajay kumar

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