Saharanpur: ऑनर किलिंग मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

punjabkesari.in Wednesday, Jan 18, 2023 - 10:17 PM (IST)

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने ऑनर किलिंग के एक मामले में लड़की उजमा के पिता हिफजुर रहमान और भाई साजेब को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20-20 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया।

अपर जिला न्यायाधीश सरला दत्ता ने मामले की सुनवाई के बाद पिता-पुत्र को यह सजा सुनाई। सरकारी वकील अमित त्यागी के मुताबिक 28 सितंबर 2016 की रात थाना कुतुबशेर क्षेत्र में उजमा की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। परिजनों का कहना था कि मोहल्ला निवासी एक युवक अताउर रहमान उजमा के साथ छेड़छाड़ करता था। जिसकी पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। पुलिस तफ्तीश में यह बात सामने आई कि उजमा और अताउर रहमान के बीच प्रेम संबंध थे। जिसके चलते उसके पिता और भाई ने उसकी हत्या कर दी थी।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Mamta Yadav

Recommended News

Related News

static