हाथरस में न्यायिक आधारभूत ढांचे पर SC ने यूपी सरकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांगा जवाब
punjabkesari.in Monday, Oct 17, 2022 - 11:32 PM (IST)

नई दिल्ली/लखनऊ: उच्चतम न्यायालय ने हाथरस जिले में पर्याप्त न्यायिक बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से जवाब देने को कहा। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने अधिवक्ता एम. एल. शर्मा की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई एवं कहा कि वह जनहित याचिका के दायरे को केवल हाथरस जिले तक सीमित कर रही है।
चार हफ्तों में जवाब-तलब
पीठ ने याचिका में विभिन्न पक्षों की सूची से भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को हटा दिया और उत्तर प्रदेश को तीसरे प्रतिवादी के रूप में शामिल कर लिया। इसके साथ ही पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और रजिस्ट्रार जनरल से चार हफ्तों में जवाब देने को कहा। पीठ ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल हाथरस में न्यायिक जिले के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए तीन सप्ताह की अवधि के भीतर हलफनामा दाखिल करें। पीठ ने याचिका को 18 नवंबर, 2022 के लिए सूचीबद्ध करने को कहा।
भारत के नागरिकों को संविधान से न्याय का अधिकार मिलता है: SC
शर्मा ने अपनी याचिका में दावा किया है कि हाथरस जिला अदालत उचित बुनियादी ढांचे के बिना चल रही है जबकि भारत के नागरिकों को संविधान से न्याय का अधिकार मिलता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि खरीदने के लिए धनराशि स्वीकृत की है और पहली किश्त में 82 करोड़ रुपये और दूसरी किस्त में 18 करोड़ रुपये भेजे गए हैं।