कोरोना के मद्देनजर सहारनपुर में चार अक्टूबर तक धारा 144 लागू

punjabkesari.in Tuesday, Aug 11, 2020 - 09:00 AM (IST)

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला प्रशासन ने त्योहारों में कोरोना संक्रमण के बढते खतरे के मद्देनजर चार अक्टूबर तक धारा 144 लागू करने का निर्देश जारी किया है। जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने जन्माष्टमी, स्वतन्त्रता दिवस, मेला गुघाल, मोहरर्म व महात्मा गांधी जयन्ती आदि त्यौहारों व अन्य विभिन्न आयोजनों तथा समय-समय पर आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं एवं चयन/प्रवेश परीक्षाओं के समय, औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों व शिक्षण संस्थानों की परीक्षाओं को देखते हुये चार अक्टूबर तक धारा 144 लागू की है।

उन्होंने कहा कि कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह अपने नगर/गांव/मौहल्ले व अन्य स्थानों पर जाकर कोई भी ऐसा कार्य नही करेगा जिससे जातिय हिंसा व अन्य विवाद उत्पन्न होने की सम्भावना हो। जिले में किसी भी गांव अथवा मौहल्ले मे ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नही दिया जायेगा, जिसके जाने से उस क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना हो। अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा परीक्षा केन्द्र के 200 गज की परिधि में चार से अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर न तो एकत्रित होंगे और नही समूह में विचरण करेंगे।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Author

Moulshree Tripathi

Recommended News

Related News

static