Bulandshahr: पत्नी के हत्यारे पति को 7 साल की सजा... चार हजार रुपए लगा जुर्माना, दहेज न मिलने पर की थी हत्या
punjabkesari.in Friday, Jul 21, 2023 - 06:40 PM (IST)

Bulandshahr News: उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की एक अदालत ने शुक्रवार को दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को दोषी करार देते हुए 7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 4000 रुपए का जुर्माना लगाया गया।
दहेज न मिलने के कारण जहर देकर की थी हत्या
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव सिंह ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि 13 नवंबर 2019 को डिबाई थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। मोहल्ला बागवाला निवासी देवेंद्र ने अपनी पत्नी की दहेज न मिलने के कारण जहर देकर हत्या की थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 304B और दहेज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी देवेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
आरोपी पति को 7 साल की सजा और 4 हजार रुपए लगा जुर्माना
मृतका का पोस्टमार्टम कराया और विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया मुकदमे की अंतिम सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश संख्या 12 के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की पैरवी एडीजी सी राजीव सिंह ने की पुलिस ने भी दहेज हत्या को जनपद में घटित जघन्य अपराध की श्रेणी में चिह्नित करते हुए न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की एडीजे ने आज आरोपी देवेंद्र को दहेज के लिए पत्नी की जहर देकर हत्या करने का दोषी करार दिया और उसे 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 4000 जुर्माना लगाया गया।