'आफताब छुप गया तो क्या गम, सुबह नव जरूर आएगी...', आजम खान की सजा पर शिवपाल यादव का छलका दर्द

punjabkesari.in Thursday, Oct 19, 2023 - 12:46 PM (IST)

Lucknow News: दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने आजम खान, पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले के बाद से सपा में खलबली मच गई है। इसी को लेकर शिवपाल यादव ने ट्वीट कर शायरी के जरिए अपना दर्द बयान किया है।

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सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट कर लिखा कि, "आफताब छुप गया तो क्या गम, सुबह नव जरूर आएगी। शर्त बस यही कि वक्त का थोड़ा इंतजार कीजिए।" इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि आजम खान को मुसलमान होने की सजा मिली है। उनके खिलाफ साजिश और षड़यंत्र रचा गया। बता दें कि आकाश सक्सेना ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर आजम के खिलाफ केस दर्ज कराया था। एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल रामपुर की कोर्ट में क्राइम नंबर 4/ 19 धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी जो थाना गंज पर पंजीकृत था। जिसे लेकर कोर्ट ने आज सजा सुनाई है।

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वर्ष 2019 में आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था केस
गौरतलब है कि पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र का यह मामला वर्ष 2019 में सामने आया था। उस समय भाजपा लघु प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक व मौजूदा समय में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने गंज थाने में तहरीर देकर मामला दर्ज कराया था। आरोप था कि अब्दुल्ला ने अपने दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए है, जिनमें एक रामपुर नगरपालिका परिषद से, जबकि दूसरा प्रमाणपत्र लखनऊ नगर निगम से बनवाया।

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कोर्ट ने 15 गवाहों के बयान दर्ज कराए
आरोप है कि उसका प्रयोग अब्दुल्ला आजम ने विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। कोर्ट में अभियोजन की ओर से मुकदमे के वादी विधायक आकाश सक्सेना समेत 15 गवाहों के बयान दर्ज हुए, जबकि अब्दुल्ला आजम, आजम खां व डॉ. तंजीन फात्मा की ओर से अपने बचाव में 15 गवाहों के बयान कराए। इसके अलावा अभियोजन की ओर से विधि व्यवस्थाओं के साथ ही हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में पारित निर्णय का भी हवाला दिया गया है। इन 30 गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

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छजलैट प्रकरण में दोबारा चली गई थी विधायकी
सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम दूसरी दफा 2022 में स्वार टांडा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़े और वह जीत भी गए, लेकिन मुरादाबाद के छजलैट प्रकरण के 15 साल पुराने मामले में कोर्ट ने उनको दोषी ठहराते हुए 14 फरवरी 2023 को दो साल की कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी दूसरी बार भी चली गई थी।

 


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Harman Kaur

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