गैर इरादतन हत्या मामले में पिता व पांच पुत्रों समेत छह को 10 वर्ष कैद

punjabkesari.in Friday, Dec 16, 2022 - 05:28 PM (IST)

बरेलीः युवक की गैर इरादतन हत्या के आरोपी पिता व उसके 5 पुत्रों समेत 6 लोगों को कोर्ट ने 10 वर्ष की सजा सुनाई। सुभाषनगर रौंधी निवासी जागन लाल व उसके पुत्र गंगा सहाय, वीरपाल, गुलीराम, छोटू उर्फ पोशाकी लाल, बुद्धपाल को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-6 राकेश त्रिपाठी ने 10-10 वर्ष कठोर कारावास व प्रत्येक को 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक मनोज वाजपेयी ने बताया कि नरेशपाल ने थाना सुभाषनगर में तहरीर देकर बताया था कि उसके घर के सामने - पहले खड़ंजा था अब उखड़ गया है • जिससे उसके घर के सामने गड्ढा हो गया है गांव के जागन लाल के पास अपना ट्रैक्टर है जिसे उसके लड़के वीरपाल व बुद्धपाल चलाते है व घर के सामने से लापरवाही से चलाकर ले जाते है कई बार समझाया परन्तु नहीं माने, इसी बात को लेकर कई बार कहासुनी हो चुकी है। रंजिशन 19 जुलाई 2012 को सुबह 7 बजे जब उसकी पत्नी विमला देवी घर के सामने सरकारी नल पर कपड़े धो रही थी तो आरोपियों ने हाथों में लाठी डंडे लेकर आये उसकी पत्नी को लाठी डंडों से मारने लगे चीख पुकार पर उसके भाई राम विलास राजपाल ने रोका तो आरोपियों ने दोनों को लाठी डंडों से मारा व कहा कि तुम लोग बवाल करते हो आज हम तुम लोगों को निपटा देते है। मारपीट से रामविलास की मौके पर ही मौत हो गई व राजपाल को गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने मारपीट, बलवा करने, गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र कोर्ट भेजा था।

नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 16 वर्ष कैद
बरेली: नाबालिग लड़की (15) को बहलाकर भगा ले जाने के उपरांत दुष्कर्म करने के आरोपी बारादरी जगतपुर निवासी राजेंद्र पटेल को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट-1 सुरेश कुमार गुप्ता ने 16 वर्ष सश्रम कारावास व कुल 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाएगी। विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना बारादरी में तहरीर देकर बताया था कि 25 जून 2016 को दोपहर साढ़े 12 बजे राजेंद्र बेटी को बहलाकर भगा ले गया। पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट भेजा था।

 

 


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Content Writer

Ajay kumar

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