Sonbhadra: घंटों कोर्ट के कठघरे में खड़े रहे दुद्धी विधायक, किशोरी से दुष्कर्म के मामले में किया समर्पण

punjabkesari.in Tuesday, Jan 24, 2023 - 03:15 AM (IST)

सोनभद्र, Rape Case: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सोनभद्र (Sonbhadra) में किशोरी से दुष्कर्म (Rape of a teenager) के आरोपी दुद्धी विधायक रामदुलार (Duddhi MLA Ramdular) सोमवार (Monday) को अदालत (Court) में पेश हुये। जहां अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने कड़ी हिदायत के साथ उनकी गिरफ्तारी के वारंट को निरस्त कर दिया। हालांकि इस दौरान विधायक को करीब दो घंटे तक कोर्ट के कटघरे में खड़े रहना पड़ा।
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डरा धमका कर कई बार नाबालिग के साथ दुष्कर्म
अभियोजन पक्ष के मुताबिक म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि चार नवंबर 2014 की शाम उसकी नाबालिग बहन ने बताया था कि प्रधान पति रामदुलार (वर्तमान में दुद्धी विधायक) ने कई बार डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया और पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक सत्यप्रकाश त्रिपाठी एवं दुद्धी विधायक के अधिवक्ता रामवृक्ष तिवारी उपस्थित हुए।
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विधायक रामदुलार के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट हुआ था जारी
10 जनवरी, 17 जनवरी व 19 जनवरी को भी बीमारी का हवाला देकर अधिवक्ता के जरिए अपलिकेशन दिया गया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। साथ ही कड़ा रुख अपनाते हुए दुद्धी विधायक रामदुलार के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए 23 जनवरी को दुद्धी विधायक को गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर कराने का आदेश सोनभद्र एसपी को दिया था। दुद्धी विधायक रामदुलार अपने अधिवक्ता के साथ कोर्ट में दोपहर बाद करीब दो बजे हाजिर हुए। जिन्हें कोर्ट के कटघरे में खड़ा करा दिया गया। विधायक के अधिवक्ता रामवृक्ष तिवारी ने वारंट रिकाल प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें बीमारी तथा आवश्यक कार्य की वजह से कोर्ट में हाजिर न आने का कारण दर्शाया गया है। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस हिदायत के साथ कि हमेशा नियत तिथि पर कोर्ट में हाजिर होते रहेंगे, गवाहों को डराएंगे, धमकाएंगे नहीं साथ ही दो लाख रूपये की पीबी पर वारंट निरस्त कर दिया।
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मामले में 25 जनवरी को अगली सुनवाई
सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि विधायक का बयान धारा 313 के तहत दर्ज कर लिया गया। इस मामले में एसपी सोनभद्र के जरिए म्योरपुर के जिस दरोगा को विधायक को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया था, को कोर्ट ने तलब किया है। इस मामले में 25 जनवरी को अगली सुनवाई की जाएगी।


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Mamta Yadav

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