श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला पहुंचा जिला कोर्ट, 16 अक्टूबर को होगी अपील पर सुनवाई

punjabkesari.in Tuesday, Oct 13, 2020 - 10:42 AM (IST)

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर उसकी भूमि वापस जन्मस्थान न्यास को सौंपे जाने को लेकर की गई मांग से संबंधित अपील पर सोमवार को करीब दो घंटे बहस हुई। इसके बाद जिला न्यायाधीश साधना रानी ठाकुर ने आगामी 16 अक्टूबर को अपील पर सुनवाई करने या नहीं करने का फैसला लेने का दिन तय किया है।

गौरतलब है कि विगत 25 सितम्बर को लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना वाजपेयी एवं अन्य आधा दर्जन व्यक्तियों ने खुद को भगवान भक्त बताते हुए विराजमान श्रीकृष्ण भगवान एवं स्थान श्रीकृष्ण जन्मस्थान की ओर से सिविल जज (प्रवर वर्ग) की अदालत में एक याचिका दाखिल की थी। याचिका में मुख्यत: श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान एवं शाही ईदगाह प्रबंधन समिति के बीच 1969 में हुए समझौते को अवैधानिक बताते हुए उसे निरस्त कर उक्त भूमि वास्तविक मालिक श्रीकृष्ण जन्मस्थान को सौंपे जाने का अनरोध किया गया था।

इस याचिका को सुनवाई के लिए अनुपयुक्त बताते सिविल जज न्यायालय की प्रभारी एवं अपर जिला जज व त्वरित न्यायालय छाया शर्मा ने 30 सितम्बर को खारिज कर दिया था। इसके बाद वादी पक्ष के अधिवक्ता हरिशकर जैन व विष्णु शंकर जैन ने जिला न्यायालय में अपील करने का फैसला लिया और सोमवार को जिला न्यायाधीश साधना रानी ठाकुर की अदालत में अपील प्रस्तुत की।

 

 


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Moulshree Tripathi

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